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प्रतापगढ़ः शराब व्यवसायियों को रिझा रही नई आबकारी नीति - Is of Doing Business

राज्य सरकार की ओर से 2020-21 की नई आबकारी निति घोषित की गई है. जिसके माध्यम से जिला आबकारी विभाग शराब व्यवसायियों को 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' के सिद्धांत से लुभाने का काम कर रहा है.

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शराब व्यवसाइयों को दी जा रही नई नीति में किये बदलाव की जानकारी

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Published : Feb 12, 2020, 5:11 PM IST

प्रतापगढ़.जिले में 27 फरवरी तक नई शराब दुकानों के लिए आबकारी विभाग की और से आवेदन मांगे गए है. आबकारी विभाग की ओर से 7 मार्च को नई दुकानों की लॉटरी जिला कलेक्टर की मौजूदगी में निकाली जानी तय है. ऐसे में आबकारी विभाग की ओर से शराब व्यवसायियों को आबकारी विभाग की नई निति में किये गए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है.

शराब व्यवसायियों को दी जा रही नई नीति में किये बदलाव की जानकारी

जिला आबकारी अधिकारी सहदेव सिंह रतनु ने बताया कि सरकार की नई आबकारी नीति से शराब व्यवसायियों को अधिक लाभ मिल पाएगा. साथ ही नई नीति से सरकार के राजस्व आय में भी विस्तार होगा. सरकार की ओर से इस बार शारब व्यवसाइयों को काफी छूट भी दी गई है. जिसमें अग्रिम एकांकी विशेषाधिकार राशि को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है.

साथ ही सरकार की ओर से नई निति के तहत शराब व्यवासियों को गोदाम की सुविधा में भी विस्तार किया गया है. शतप्रतिशत शराब उठाने के बाद यदि व्यवसाई और शराब उठाता है तो उसे 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी नई नीति में रखा गया है.

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वर्ष 2020-21 को लेकर शराब दुकानों लेकर आवेदन आने शुरू हो गए हैं. आवेदन 27 फरवरी तक लिए जाएगें. इसके बाद 7 मार्च को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा. नई आबकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव और भी किया गया है. पहले लोकेशन और नोकरनामे के लिए शराब दुकानदार को आबकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो अब नहीं लगाने पड़ेंगे. इस बार नोकरनामा और लोकेशन की स्वीकृति भी ऑनलाइन की जाएगी.

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