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प्रतापगढ़ : कृषि मंडी में लहसुन और प्याज की नीलामी 7 जून से, कोविड नियमों के तहत होगा क्रय-विक्रय

प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में अनाज के साथ लहसुन और प्याज का क्रय विक्रय भी शुरू हो रहा है. जिसको लेकर मंडी प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. 7 जून से इसकी नीलामी शुरू कर दी जाएगी.

कृषि उपज मंडी , Pratapgarh Agricultural Produce Market
7 जून से कृषि उपज मंडी में हो लहसुन और प्याज का क्रय विक्रय

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Published : Jun 4, 2021, 6:51 PM IST

प्रतापगढ़.कृषि उपज मंडी में अनाज के साथ ही लहसुन और प्याज का क्रय-विक्रय भी शुरू किया जा रहा है. इसके लिए मंडी प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है. 7 जून से लहसुन और प्याज की नीलामी होगी.

मंडी सचिव मदनलाल गुर्जर ने बताया कि क्राउड कन्ट्रोल और प्रभावी नियमन और नियंत्रण के लिए 7 जून से आगामी आदेशों तक कृषि उपज मण्डी समिति में लहसून-प्याज की विक्रय की व्यवस्था की गई है. इसके तहत कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है. जिसका नम्बर - 9358426041 है. जिस किसान को लहसुन और प्याज मण्डी प्रतापगढ़ में बेचने के लिए लाना है. उसको प्रात: 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 9358426041 पर फोन कर अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और आधार कार्ड नम्बर बताकर पंजीयन कराना होगा. फोन पर ही टोकन संख्या प्राप्त करनी है. उसको व्यक्तिगत रूप से टोकन के लिए मण्डी में नहीं आना है.

कन्ट्रोल रूम में कार्यरत मण्डी कार्मिक फोन पर उसी समय टोकन संख्या और लहसून और प्याज लाने की दिनांक के बारे में अवगत कराया जाएगा. किसान को लहसुन और प्याज को लेकर प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक मण्डी में लेकर आना होगा. प्रात: 6 बजे से पूर्व आकर अनावश्यक गेट के बाहर लाइन नहीं लगाएं. 9 बजे के बाद मण्डी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. बिना पंजीयन कराए अथवा बिना टोकन जारी करवाए मण्डी में आए किसान को मण्डी गेट से ही लौटा दिया जाएगा.

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मण्डी में किसान को अपने ट्रैक्टर और पिकअप लोडिंग वाहन में बैठकर आना होगा और लहसुन, प्याज बेचकर उसी वाहन में बैठकर जाना होगा. लोडिंग वाहन के अतिरिक्त मोटर साइकल और अन्य वाहन को मण्डी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वाहन में अधिकतम 2 किसान का माल ही अनुमत होगा.

किसान, ड्राईवर को सर्दी, खासी, बुखार के लक्षण होने पर मण्डी में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एक दिन में अधिकतम लहसुन और प्याज के 50 टोकन जारी किए जाएंगे. नीलामी के दौरान औप भुगतान लेते समय व्यापारी, हम्माल और अन्य व्यक्ति को कोविड-19 की पालना करनी होगी. बिना मास्क मण्डी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

साथ ही किसान को घर जाते समय व्यापारी से अपने बेचे गए माल की विक्रय पर्ची साथ लेकर जानी होगी. रास्ते में चैक पोस्ट पर पुलिस की ओर से मांगने पर दिखानी होगी ताकि उसको घर जाते समय परेशानी नहीं हो. मण्डी प्रशासन की ओर से मण्डी कार्मिक व्यापारी, मुनीम, हम्माल, तौलकर्ता को मण्डी में प्रवेश के पास जारी किए जाएंगे.

श्मशान घाट विकास कार्य का निरीक्षण

धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अनंदापुरा में चल रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्मशान घाट विकास कार्य का विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया गया. विकास अधिकारी एवं स्वच्छता प्रभारी ने श्रमिकों को मास्क का वितरण कर सरपंच, सचिव और मेट को कोविड-19 की अनुपालना शत-प्रतिशत कराने के निर्देश दिए.

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