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आईओसी पाइप लाइन क्रूड ऑयल चोरी मामला, बर्खास्त थानेदार की जमानत याचिका स्वीकार - क्रूड ऑयल चोरी मामला

बहुचर्चित आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में बर्खास्त थाना प्रभारी गोपाल विश्नोई की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मंगलवार को गोपाल विश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी.

Crude oil theft case, bail to Thanedar accused of oil theft
आईओसी पाइप लाइन क्रूड ऑयल चोरी मामला

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Published : May 19, 2021, 7:22 AM IST

पाली. जिले के बगड़ी थाना क्षेत्र में देवली हुल्ला गांव से निकल रही आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए बर्खास्त थानेदार गोपाल विश्नोई की हाई कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर दी है. हालांकि हाईकोर्ट की ओर से अन्य सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को गोपाल विश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. मंगलवार देर शाम को विश्नोई की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

बता दें कि देवली हुल्ला गांव आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में गिरोह के सरगना सुखदेव सिंह बगड़ी के पूर्व थानेदार गोपाल विश्नोई के बीच लाखों रुपए का लेनदेन हुआ था. इनके बीच मध्यस्थता कराने वाले पत्रकार श्याम शर्मा को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया था. इन सभी के साथ खेत के मालिक सहित 14 आरोपियों को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. पिछले 3 माह से इन सभी ने जमानत याचिका के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी. लेकिन अब बर्खास्त थानेदार गोपाल विश्नोई की जमानत याचिका स्वीकार हुई है.

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इधर, इस मामले के उजागर होने के बाद से ही सेंदड़ा के पूर्व थानेदार पेमाराम विश्नोई फरार चल रहे हैं. इस मामले में उनकी कितनी भूमिका है. एसओजी के हाथ लगने के बाद ही बताई जा सकेगी.

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