पाली. रानी पंचायत समिति में प्रधान के चुनाव में हथियारों के बल पर मतदान से वंचित रखने के आरोप में भाजपा से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य दुदाराम उर्फ दिनेश सीरवी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में नारायण सिंह आकड़ा वास, गोविंद सिंह रोड वाडिया और अजय पाल सिंह हेमावास की ओर से हाईकोर्ट में दर्ज याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई. इस सुनवाई में रानी प्रधान चुनाव मामले में आरोपियों के खिलाफ 23 फरवरी तक कार्रवाई टालने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को मुकर्रर की है. इसके बाद ही पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें, शेपटावास निवासी पंचायत समिति सदस्य दुदाराम उर्फ दिनेश सीरवी की ओर से रानी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया कि रानी पंचायत समिति प्रधान के चुनाव से पहले उसे और उसके साथ पंचायत समिति सदस्य इंद्र सिंह राजपूत, लीला देवी और रतनाराम मेघवाल को भाजपा नेताओं के करीब 25 से 30 आरोपियों ने नारायण सिंह आंकड़ा वास के फार्म हाउस और कुंभलगढ़ रिसोर्ट में बंधक बनाकर रखा और बंदूक दिखा धमकाते हुए मतदान से वंचित रखा.