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पाली कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से सुनी जनता की समस्याएं

पाली के जिला कलेक्टर अंशदीप ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के जरिए जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों में गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई कर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए.

Vigilance Committee Meeting, Pali District Collector VC
पाली कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से सुनी जनता की समस्या

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Published : Oct 8, 2020, 8:23 PM IST

पाली. जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केन्द्र में वीसी के माध्यम से सम्पन्न हुई, जिसमें 21 प्रकरणों पर चर्चा कर 9 प्रकरणों का निस्तारण किया गया. बैठक में जिला कलेक्टर ने संतोष सैन द्वारा दर्ज शिकायत पाली में सूर्या काॅलोनी में सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण के मामलें में आयुक्त नगर परिषद को तीन दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

शिकायत में बताया गया कि सूर्या काॅलोनी में सार्वजनिक रास्ते पर प्रार्थी के भूखंड के आगे नगर परिषद में कार्यरत व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है. जिसकी वजह से पट्टा जारी नहीं हो पा रहा है. इसी प्रकार रूपावास सोजत के मदनलाल की ग्राम पंचायत रूपावास व सरपंच पति की दंबगाई के संबंध में पुलिस जाप्ता ले जाकर सभी अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में विकास अधिकारी को निर्देश दिए.

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जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अतिक्रमियों पर बराबर कार्रवाई होनी जरूरी है. देसूरी के डायलाना कलां के भानाराम द्वारा पट्टा हस्तान्तरण की शिकायत के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई होने के बाद प्रकरण को ड्रॉप किया गया. बैठक में घुंधला के मांगीलाल द्वारा दर्ज समस्या रैकर्डेड रस्ते खुलवाने, करमावास पट्टा की पतासी देवी के बेटी विवाह पर राशि स्वीकृत करने, कुलथाना के जोगसिंह राठौड़ द्वारा सार्वजनिक प्याऊ मय शौचालय की भूमि से अतिक्रमण व निर्माण रुकवाने, देवनगर के बाबूसिंह गहलोत के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर बनाए गए भवन को रुकवाने, फूलमाला के गणपत माली के महात्मा गांधी नरेगा में भुगतान संबंधी प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई कर आगामी बैठक की पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

इसी प्रकार जिला कलेक्टर ने वायु प्रदूषण, पेयजल, सड़क व रास्ते के अतिक्रमण, फौतदेगी म्यूटेशन, भूमि का नाप चैक, अवैध व्यवसायिक निर्माण तथा गांव के काश्तकारों को ऋण नहीं देने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए.

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उन्होंने कहा कि विजलेंस, जनसुनवाई प्रभारी मंत्री एवं सचिव की जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों पर शीघ्र कार्रवाई कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों में गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई कर प्रकरणों का निस्तारण करें. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई, रात्रि चौपाल में दर्ज प्रकरणों को दो माह में निस्तारण नहीं होने पर उन्हें विजिलेंस समिति में दर्ज किया जाएगा.

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