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आईओसी लाइन से क्रूड ऑयल चोरी मामला, हाईकोर्ट ने पत्रकार की जमानत की खारिज

पाली के बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव से गुजर रही आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में सभी आरोपियों की हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी है. गुरुवार को इस मामले में सांठगांठ बिठाने वाले पत्रकार श्याम शर्मा ने जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया.

Crude oil theft case, crude oil theft accused bail dismissed
आईओसी लाइन से क्रूड ऑयल चोरी मामला

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Published : Feb 19, 2021, 3:53 PM IST

पाली.जिले के बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव से गुजर रही आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में सभी आरोपियों की हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी है. गुरुवार को इस मामले में सांठगांठ बिठाने वाले पत्रकार रायपुर निवासी श्याम शर्मा के जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

इससे पहले बगड़ी थानेदार गोपाल विश्नोई सहित इस गिरोह के सभी सदस्यों की भी जमानत याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है. इधर, इस मामले में मुख्य भूमिका रखने वाले सेंदड़ा थाना प्रभारी पेमाराम विश्नोई का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है. गिरफ्तारी के डर से पेमाराम कई दिनों से फरार चल रहे हैं. जिसकी तलाश लगातार की जा रही है.

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बता दें कि देवली खुल्ला से गुजर रही आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने का मामला सामने आया था. पुलिस द्वारा इस लाइन से क्रूड ऑयल चोरी कर रहे गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था. मामले में बड़े नाम आते देख एसओजी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी. सबसे पहले इसमें बगड़ी थाना प्रभारी का नाम सामने आया. बगड़ी थाना प्रभारी गोपाल विश्नोई से पूछताछ में पत्रकार श्याम शर्मा का नाम सामने आया और इन सब के बाद सेंदड़ा थाना प्रभारी पेमाराम विश्नोई का नाम भी इस गिरोह के साथ जुड़ गया. एसओजी की ओर से अभी भी इस मामले की कई परतों को खोलना बाकी है.

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