पाली.प्रदेश के पालीशहर सहित जिलेभर में घातक हो रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने रविवार रात से आगामी 31 अक्टूबर तक पाली जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है. इस बार जिले में धारा 144 की सख्ती से पालना की जाएगी. इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने सभी उपखंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं. इसके साथ ही धारा 144 की सख्ती से पालना हो सके, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को भी निर्देश दिए गए हैं.
पाली में प्रशासन की ओर से बाजार में दुकान संचालकों एवं बैंक प्रबंधन सहित जहां भीड़ इकट्ठी हो. वहां सभी जगह संचालकों को सख्ती से सोशल डिस्टेंस की पालना करवाने के निर्देश दिए गए. जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने धारा 144 प्रभावी करते हुए पाली में सभी सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी कर दी है. एक बार फिर से पाली में 31 अक्टूबर तक कोई भी लोग किसी भी स्थान पर भीड़ नहीं कर सकेंगे.