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IOC पाइप लाइन से तेल चोरी के मामले में बगड़ी के पूर्व थानेदार की जमानत याचिका खारिज

पाली के बगड़ी थाना एरिया में आईओसी पाइल लाइन से तेल चोरी का मामला सामने आया था. मामले में कई लोग दोषी पाए गए थे. ऐसे में हाईकोर्ट ने तेल चोरी के मामले में दोषी पाए गए बगड़ी के पूर्व थानेदारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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पूर्व थानेदार की जमानत याचिका खारिज

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Published : Mar 24, 2021, 8:00 PM IST

पाली.बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली कला गांव में आईओसी पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में आरोपी रह चुके बगड़ी के पूर्व थानेदार गोपाल विश्नोई की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए गोपाल विश्नोई की इस याचिका को खारिज किया है.

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बता दें कि, बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली कला गांव में गुजर रही आईओसी क्रूड ऑयल पाइप लाइन से पुलिस की ओर से चोर गिरोह को पकड़ा गया था. एसओजी द्वारा इस मामले की जांच में बगड़ी के पूर्व थाना प्रभारी गोपाल विश्नोई की भूमिका को संदिग्ध बताया गया था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया था. थानेदार गोपाल विश्नोई की भूमिका इस पूरे गिरोह को शह देने की हुई थी और इसके बदले गोपाल विश्नोई ने मोटी रकम भी वसूली थी.

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इस मामले की गिरफ्तारी के बाद से ही थानेदार गोपाल विश्नोई न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे. इनकी जमानत याचिका जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी. लेकिन हाईकोर्ट की ओर से इस मामले को और उनकी जमानत याचिका खारिज की गई.

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