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नागौर: मकराना में 12 से अधिक क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी के आदेश

नागौर जिले के मकराना में नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने एहतियातन 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी के आदेश दे दिए हैं. मकराना क्षेत्र में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए.

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मकराना में एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी के आदेश

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Published : Jul 7, 2020, 9:31 PM IST

मकराना (नागौर).कोरोना वायरस का संक्रमण जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसके बाद मकराना के एक दर्जन क्षेत्रों में जीरों मोबिलिटी के आदेश जारी किए गए हैं. कोरोना वायरस के मामले मकराना पंचायत समिति और न्यायालय में भी सामने आए थे, जिसके बाद मंगलवार को मकराना पंचायत समिति और एसीजेएम न्यायालय में कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित रहे.

वहीं मकराना पंचायत समिति में कार्य बंद होने के चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ा. न्यायालय परिसर में भी सन्नाटा पसरा रहा. स्वास्थ्य विभाग मकराना की ओर से कोरोना वायरस की जांच को लेकर दो दर्जन से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए थे. जांच रिपोर्ट आने के बाद मकराना क्षेत्र में 5 नए मामले सामने आए हैं.

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जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और कोरोना पॉजिटिव युवकों के निवास स्थान के आस-पास जीरो मोबिलिटी के आदेश जारी कर दिए गए. ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि एसीजेएम न्यायालय मकराना के स्टेनोग्राफर, पंचायत समिति मकराना के सूचना सहायक, लगनशाह अस्पताल मेमोरियल हॉस्पिटल के डायलिसिस टेक्निशियन, होटल शालीमार के पास रहने वाले एक युवक और मुंबई से आए आनंद नगर मकराना निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. जिसके बाद मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जूसरी के वार्ड संख्या 22 के आनंद नगर, वार्ड संख्या 23 में जीरों मोबिलिटी के आदेश जारी किए गए है.

राजस्थान में कोरोना के मामले

राजस्थान में मगंलवार को कोरोना संक्रमण के 234 नए मामले सामने आए है. जिसके बाद प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 20 हजार 922 पर पहुंच चुका है. बीते 12 घंटों में 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और मौत का आंकड़ा 465 हो गया है.

क्या होता है जीरो मोबिलिटी

जब किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने आता है तो प्रशासन संक्रमण को रोकने के लिए उस एरिया में जीरो मोबिलिटी लगा देता है. जीरो मोबिलिटी वाले इलाकों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. दुकानों को बंद कर दिया जाता है. केवल मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में घर से बाहर निकलने की परमिशन दी जाती है.

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