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नागौर: शादी-समारोहों में ना सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही लोगों ने लगाया मास्क, SDM और कोतवाल ने आधी रात में की कार्रवाई

नागौर जिले में मंगलवार को राठौड़ी कुंआ इलाके में चल रहे दो शादी समारोह में भी कोरोना गाइडलाइंस का माखौल बनाया जा रहा था. सूचना मिलते ही नागौर एसडीएम अमित चौधरी और शहर कोतवाल जितेंद्र फौजदार अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और आयोजकों के चालान काटे. कार्रवाई के बाद दोनों आयोजकों को कोरोना गाइडलाइंस पालना के लिए पाबंद भी किया गया.

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नागौर में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस-प्रशासन ने की कार्रवाई

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Published : Apr 28, 2021, 12:08 PM IST

नागौर.हर दिन कोरोना के बढ़ते मरीजों से नया रिकॉर्ड बन रहा है. कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राज्य सरकार ने कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. इस बीच नागौर जिले में हो रहे शादी-समारोहों में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले भी सामने आ रहे हैं. मंगलवार आधी रात में नागौर शहर के राठौड़ी कुंआ इलाके में चल रहे दो शादी समारोह में भी कोरोना गाइडलाइंस का माखौल बनाया जा रहा था. सूचना मिलते ही नागौर एसडीएम अमित चौधरी और शहर कोतवाल जितेंद्र फौजदार अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और आयोजकों के चालान काटे और उन्हें गाइडलाइन पालना को लेकर पाबन्द किया.

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शहर के राठौड़ी कुंआ इलाके में चल रहे 2 शादी-समारोह में अचानक प्रशासन और पुलिस टीम पहुंचने से आयोजकों और मेहमानों में हड़कंप मच गया. सब इधर-उधर छिपने की जगह तलाशने लगे. नागौर एसडीएम अमित चौधरी और शहर कोतवाल जितेंद्र फौजदार ने बताया कि जब वो यहां पहुंचे तो अधिकतर लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था. मौके पर भारी भीड़ जमा थी.

नागौर में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस-प्रशासन ने काटा चालान

शहर कोतवाल जितेंद्र फौजदार ने बताया कि कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी और एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देशों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और समारोह में भारी भीड़ इकट्ठा करने पर राठौड़ी कुंआ इलाके के गौरीशंकर (पुत्र-रामजीवण से 25 हजार रुपये) बिना अनुमति शादी-समारोह आयोजित करने पर प्रेम (पुत्र-रामगोपाल) से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. इस दौरान कार्रवाई के बाद दोनों आयोजकों को कोरोना गाइडलाइंस पालना के लिए पाबंद भी किया गया.

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गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी-समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं. कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार शादी-समारोह समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क लगाना, दो गज की दूरी (6 फीट) रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करवाना या साबुन से बार-बार हाथ धोना भी अनिवार्य है.

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