नागौर. बाल वाहिनी योजना के तहत राज्य सरकार की गाइड लाइन के बारे में विस्तार से स्कूल प्रबंधन प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों और परिवहन विभाग के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक जिला पुलिस अधीक्षक सभागार कक्ष मे एसपी श्वेता धनखड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई.
बैठक में एसपी श्वेता धनखड़ ने निजी स्कूल प्रबंधकों से कहा कि बाल वाहिनी के संबंध में राज्य सरकार की गाइड लाइन की पालना संवेदनशीलता के साथ कराएं. साथ ही स्कूल बच्चों के वाहनों पर हेल्प लाईन नम्बर 1098 लिखने तथा प्रत्येक वाहन में जीपीएस, स्पीड गर्वनर अनिवार्य रूप से लगाने को कहा गया. स्कूल प्रबंधन विद्यालय परिसर के उस स्थान पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जहां पर बच्चे बस से उतरते और बैठते हैं.
सभी सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहें तथा इनकी नियमित मॉनिटरिंग भी करें. उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे जागरूक रहकर बच्चों से संबंधित सुरक्षा नियमों की पालना में हो रही लापरवाही क बारे में स्कूल प्रबंधन, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग को तत्काल अवगत कराएं.
जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बाल वाहिनी योजना के तहत राज्य सरकार की गाइड लाइन के बारे में विस्तार से स्कूल प्रबंधन प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों को जानकारी दी. बाल वाहिनी वाहन चालक के पास कम से कम पांच वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.