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नागौर: पैतृक मार्बल खान का लाइसेंस जारी नहीं करने पर मकराना खनि अभियंता कार्यालय सीज - Mining Engineer Office Sees

नागौर जिले के मकराना में न्यायालय के आदेश पर खनि अभियंता कार्यालय और बोलेरो गाड़ी को कुर्क किया गया है. मकराना के गुणावती रेंज की मार्बल खान संख्या 214 का लाइसेंस जारी नहीं करने पर न्यायालय ने यह फैसला दिया है.

खनि अभियंता कार्यालय सीज, Mining Engineer Office Sees

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Published : Sep 12, 2019, 5:39 PM IST

नागौर. मकराना खनि अभियंता कार्यालय और कार्यालय की बोलेरो गाड़ी को गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. बता दें कि मकराना के मार्बल खनन क्षेत्र के गुणावती रेंज की खान संख्या 214 के पक्षकार की ओर से खनि अभियंता कार्यालय की ओर से लाइसेंस जारी नहीं करने के मामले में कोर्ट में वाद दायर किया गया था. इस पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया है.

मकराना खनि अभियंता कार्यालय सीज

बता दें कि इस फैसले पर गुरुवार को कार्यवाही करते हुए सहायक नाजीर बाबूलाल मीणा ने खनि अभियंता कार्यालय पहुंचकर कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकालते हुए कार्यालय पर ताला जड़ दिया है. कार्यालय के आवागमन के मुख्य गेटों पर ताले लगाते हुए इसे सील किया गया है. साथ ही कार्यालय की बोलेरो गाड़ी को भी कुर्क करते हुए न्यायालय परिसर में पहुंचाया गया है.

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सहायक नाजीर बाबूलाल मीणा ने बताया कि एसीजेएम न्यायालय मकराना में डिग्री की तुष्टि करने में खनि अभियंता असफल रहे. उन्होंने बताया कि खान संख्या 214 के पैतृक खान के रूप में लाइसेंस के लिए शफी मोहम्मद और अन्य ने खनि अभियंता कार्यालय में आवेदन किया था. लेकिन विभाग ने लाइसेंस जारी नहीं किया. इस पर शफी मोहम्मद और अन्य ने मकराना के एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था. उन्होंने बताया कि इसी पर फैसला देते हुए कोर्ट ने खनि अभियंता कार्यालय और कार्यालय की बोलेरो गाड़ी को कुर्क करने के आदेश जारी किए. इस पर कार्यवाही करते हुए खनि अभियंता कार्यालय और बोलेरो गाड़ी को कुर्क किया गया है.

वहीं अब मकराना खनि अभियंता की ओर से इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया गया है. जिस पर हाईकोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई होगी. ऐसे में अब 16 सितंबर तक खनि अभियंता कार्यालय कुर्क रहेगा और यहां किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं हो पाएगा.

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