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नागौर: पुलिस ने की हाईकोर्ट के आदेश की पालना...भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल के ताले तोड़कर गेट को खोला गया

भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल के नगर परिषद नागौर की ओर से ताले लगवाने के मामले में नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ ने स्कूल प्रशासन के पक्ष में हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले की पालना की है. जिसमें पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए मौके पर लगे सील बंद ताले को तोड़कर गेट को खोला गया है.

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पुलिस ने की हाईकोर्ट के आदेश की पालना

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Published : May 30, 2021, 11:06 PM IST

नागौर.जिले के भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल के नगर परिषद नागौर की ओर से ताले लगवाने के मामले में नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ ने स्कूल प्रशासन के पक्ष में हाई कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले की पालना करवाने के आदेश के बाद सील बंद ताले लगाए गए थे. जिसे पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए मौके पर ही लगे सील बंद ताले को तोड़कर गेट को खोला गया है.

पुलिस ने की हाईकोर्ट के आदेश की पालना

भंवरलाल मोंटेसरी स्कूल प्रबंधक को कब्जा सुपर्द किया गया है. वहीं नगर परिषद के आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने कहा कि उनके पास हाईकोर्ट के आदेश के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि नागौर के अति सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया है. उसी के अनुसार नगर परिषद आदेश की पालना की जाएगी. ऐसे में नागौर की एसपी श्वेता धनकड़ जहां हाईकोर्ट के आदेश की पालना की बात कह रहीं हैं.

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वहीं नागौर के नगर परिषद के आयुक्त हाईकोर्ट के इस तरह के किसी भी आदेश के उनके सामने आने के बाद से इंकार कर रहे हैं. ऐसे में दो अलग-अलग न्यायालयों के दिए आदेशों पर असमंजस की स्थिति में कई घण्टों के ज्ञापन और वार्ता के दौर हुए. इस पूरे मामले में जब हमने नागौर की पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि जो भी न्याय संगत आदेश है. उसकी पालना करवाई गई है. इस पूरे मामले में नागौर नगर परिषद के आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके पास हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी आदेश अब तक नहीं आया है. नागौर के अति सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि उसकी पालना कराई जा रही है. मामले के स्कूल के पास नागौर पुलिस की ओर से भी मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है.

यह है पूरा मामला

नागौर के भंवरलाल मोंटसरी स्कूल का है. जिनकी बिल्डिंग नगर परिषद की ओर से किराए पर दी हुई है. पिछले 4 सालों से स्कूल प्रशासन के की ओर से किराया नगर परिषद में अदा नहीं किया जा रहा है. इसी को लेकर नगर परिषद की तरफ से स्कूल प्रशासन को बिल्डिंग खाली करने के आदेश दिए गए थे. लेकिन स्कूल प्रशासन ने बिल्डिंग खाली करने के बजाए इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जहां हाईकोर्ट ने स्कूल प्रशासन के पक्ष में फैसला देते हुए स्कूल प्रबंधन को कब्जा देने के आदेश दिए हैं. ऐसे में अब देखना यह होगा कि नागौर पुलिस कप्तान के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाने के निर्देश दिए गए वही नगर परिषद किसी भी तरह के आदेश की जानकारी नहीं होने की बात करते हुए स्कूल की बिल्डिंग कब्जा लेने की बात कह रहा.

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