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नागौर: रामदेव पशु मेला का झंडारोहण 19 फरवरी को, कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

नागौर में रामदेव पशु मेला 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसको देखते हुए कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के संयुक्त शासन सचिव को मेले के आयोजन को लेकर स्वीकृति दे दी है. वहीं जिला अधिकारी ने मेला मैदान में पहुंच स्थल का जाएजा लिया, और दिशा निर्देश दिए कि मेले की संपूर्ण अवधि के दौरान समस्त विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी से कोविड- 19 अन्तर्गत जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें.

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रामदेव पशु मेला का झंडारोहण 19 फरवरी को

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Published : Feb 18, 2021, 7:59 AM IST

नागौर. जिले में लगाए जाने वाले बहु प्रसिद्ध रामदेव पशु मेले के आयोजन को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है. जिला कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी की ओर से मेले के आयोजन को लेकर पशुपालन विभाग के संयुक्त शासन सचिव को लिखे गए अनुशंसा पत्र और इसके बाद दूरभाष पर किए गए संवाद के जरिए हुए प्रयासों में सफलता मिल गई है. वहीं विभाग के संयुक्त शासन सचिव डाॅ. वीरेन्द्र सिंह ने रामदेव पशु मेले के आयोजन की स्वीकृति संबंधी आदेश 16 फरवरी की रात्रि को जारी कर दिए है.

कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

उन्होंने आदेश में जिला कलेक्टर, नागौर की ओर से गत 10 फरवरी को भेजे गए अनुशंसा पत्र और इसमें मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग की सहमति दिए जाने का भी जिक्र किया है. वहीं संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन की ओर से आदेश जारी होने के बाद पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ. जगदीश प्रसाद बरवड़ ने बुधवार को कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार मेले के आयोजन संबंधी सभी गतिविधियों का टाइमलाइन जारी किया.

बता दें कि नागौर पशु मेले की शुरूआत 19 फरवरी को होगी. इससे पूर्व मेला स्थल पर बुधवार से ही चौकियां की स्थापना का काम शुरू हो चुका है. इसके साथ ही मेला स्थल पर झंडारोहण 19 फरवरी, शुक्रवार को साढ़े 11 बजे किया जाएगा. वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर कोविड- 19 गाइडलाइन की पालना में स्थगित रखे गए हैं. वहीं इसके बाद पशुपालन विभाग की ओर से सफेद चिठ्ठी का आरंभ 23 फरवरी और पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 24 फरवरी को जारी किए जाएंगे. बरवड़ ने बताया कि 23 से लेकर 27 फरवरी तक विभिन्न विभागों की ओर से जागरूकता प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी. इसके साथ ही पशुओं की विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन 25 और 26 फरवरी वहीं पारितोषिक वितरण 27 फरवरी को होगा. इसके बाद रवन्ना भी 27 फरवरी की दोपहर जारी किया जाएगा.

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वहीं इधर नागौर के रामदेव पशु मेले के आयोजन को लेकर कलेक्टर ने बुधवार को मेला मैदान स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों की मैराथन बैठक ली. इसके साथ ही पशुपालन विभाग सहित मेले के आयोजन से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए कलेक्टर ने मेला स्थल पर पशुओं और पशुपालकों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया तत्काल प्रभाव से करवाने के निर्देश दिए. वहीं कलेक्टर ने मेले के सफल आयोजन को लेकर की गई तैयारियों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाए. उन्होंने श्री रामदेव पशु मेले की गरीमा को बनाए रखने के लिए यहां सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

कलेक्टर ने रामदेव पशु मेला क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लगाने के भी निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा को मेला स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शराब की दुकाने नहीं लगाने और शराब की अवैध बिक्री पर पूर्णतः अंकुश लगाए रखने के भी निर्देश दिए. वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को मेला स्थल पर तत्काल प्रभाव से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने और अजमेर विद्युत वितरण के अभियंता को यहां उपलब्ध करवाई गई विद्युत व्यवस्था को निर्बाध रखने के लिए नियमित माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए.

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वहीं कलेक्टर ने संयुक्त निदेशक पशुपालन डाॅ. जगदीश बरवड़ को निर्देश दिए कि पशु मेले में राज्य से बाहर जाने वाले पशुओं के परिवहन हेतु रेलवे विभाग को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के की ओर से पत्र जारी करवाकर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित कराएं. इसके साथ ही पूर्व की बैठक में अवगत करवाये गये समस्त कार्यों को समय पर और सूचारू रूप से किया जाना सूनिष्चित करे और मेले प्रारम्भ से पूर्व चैकियां लगवाने की कार्रवाई पूर्ण करवाएं. इसके साथ ही दुकानों की मार्किंग कर अस्थायी आवंटन करवाने की भी कार्रवाई कराने के साथ-साथ मेला आयोजन सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित कराएं. वहीं उन्होंने मेले में आने वाले पशुपालकों, व्यापारियों की ओर से खरीद किए गये पशुओं को ले जाने के लिए परिवहन के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए भी व्यवस्था बनाए.

बता दें कि माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों की पालना में संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, नागौर को निर्देश दिए गए है कि राजस्थान से बाहर पशु ले जाने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्त संबंधी पत्र, पशु को वध के लिए नहीं ले जाया जा रहा है, उसका उपयोग कृषि कार्य में लेने का शपथ पत्र लिया जाए. साथ ही प्रत्येक पशु का अलग-अलग स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाए. कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मेहराम महिया को निर्देश दिए कि मेला अवधि में मेले के दौरान आने वाले पशुपालकों और व्यापारियों की सुविधा हेतु एक अस्थाई मेडिकल डिस्पेंसरी और एक आयुर्वेद औषधालय लगाए जाने के निर्देश दिये.

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इसके साथ ही रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक को मेला अवधि में बाहर से आने वाले पशुपालकों और व्यापारियों के लिए सस्ती दरों पर भोजन और जलपान की व्यवस्था करने हेतु निर्देश प्रदान किए. वहीं नगर आयुक्त मनीषा चौधरी को मेला प्रारम्भ होने से लेकर मेला समाप्ति तक मेला स्थल पर नियमित सफाई कर्मचारियों की स्थाई व्यवस्था सफाई शुरू करने और बिजली के खंभो पर स्ट्रीट लाईट लगाने की व्यवस्था कराने के साथ ही मेला अवधि के दौरान मेला स्थल पर अग्निशमन वाहन और मेला स्थल पर प्रतिदिन पानी छिड़काव के निर्देश प्रदान किए गए.

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