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नागौरः 15 मार्च को होने वाले 88 ग्राम पंचायतों में चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू - नागौर में धारा 144

नागौर में 4 पंचायत समितियों की 88 ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को चुनाव होंगे. जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर नागौर जिले में धारा 144 लगाने के आदेश दे दिए हैं.

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88 ग्राम पंचायतों के लिए 15 मार्च को होंगे चुनाव

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Published : Mar 4, 2020, 12:46 PM IST

नागौर. जिले में 4 पंचायत समितियों की 88 ग्राम पंचायतों में मतदान की तारीख घोषित हो गई है. सभी 88 ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को चुनाव होंगे. जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर नागौर जिले में धारा 144 लगाने के आदेश दे दिए हैं.

88 ग्राम पंचायतों के लिए 15 मार्च को होंगे चुनाव

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि, खींवसर, मकराना, कुचामन और डीडवाना पंचायत समिति की 88 ग्राम पंचायतों मे 15 मार्च को सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव आयोजित होंगे. नागौर जिले की कुचामन की 31 ग्राम पंचायतों, मकराना की 23 ग्राम पंचायतों, खिवसर की 32 ग्राम पंचायतों और डीडवाना की 2 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे. उन्होंने बताया कि, इस बार 88 ग्राम पंचायतों के लिए 382 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

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धारा 144 लगने के बाद जिले में कोई भी व्यक्ति ना तो शस्त्र धारण करेगा और ना ही उसका प्रदर्शन करे सकेगा. जिला कलेक्टर यादव ने पंचायती राज चुनाव 2020 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कोलाहल अधिनियम 1963 की धारा 3 और 5 में पदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश पारित किया है.

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