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नागौर: हत्या के प्रयास मामले में एडीजे कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई 7 साल की सजा

नागौर अपर जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले में चार आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को आईपीसी 308 और 147 के तहत दोषी करार दिया है.

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हत्या के प्रयास में सजा

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Published : Dec 18, 2019, 11:54 PM IST

नागौर.अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या- 2 की न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने बुधवार को हत्या के प्रयास में चार आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है. आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने पेट्रोल पंप संचालक से मारपीट की और उस पर बस चढ़ा दी.

हत्या के प्रयास में सजा

2007 में भावडा थाने के धारणावास पेट्रोल पंप पर पैसे के विवाद में पेट्रोल पंप संचालक मुरलीधर को टक्कर मार कर आरोपियों ने बस पर चढ़ा दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में ट्रायल के दौरान 26 गवाह और 35 सबूत पेश किए गए. फिर कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया.

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अपर लोक अभियोजक घनश्याम ने बताया कि परिवादी मिट्ठू लाल ने रिपोर्ट में बताया कि 3 अगस्त 2007 को उसका पुत्र मुरलीधर और नरेश साले का लड़का सत्यनाथ पेट्रोल पंप पर अपना हिसाब किताब कर रहे थे. तभी निजी बस में डीजल भरवाने को लेकर आरोपी ओम प्रकाश, सुखदेव और भगत राम के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर तकरार हो गई. वहीं तकरार इतनी बढ़ी कि आरोपियों ने मुरलीधर को बस से टक्कर मार दी.

बस में सवार होकर आरोपियों ने मुरलीधर पर जानलेवा हमला करने की नियत से बस उस पर चढ़ा दी. जिसमें मुरलीधर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद सभी चारों जने बस लेकर फरार हो गए. इन सभी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश होने के बाद कुल 26 गवाह पेश हुए. कोर्ट ने ओम प्रकाश, सुखदेव, भगवत और प्रकाश को 308 और 147 आइपीसी में दोषी करार दिया है.

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