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RLP के दो विधायकों सहित 34 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

नागौर के ताऊसर ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर काबिज बंजारा बस्ती में 25 अगस्त 2019 को अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर आज यानी मंगलवार को RLP के दो विधायकों सहित 34 के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

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Published : Sep 1, 2020, 6:53 PM IST

Charge sheet filed against 34 including two RLP MLAs
RLP के दो विधायकों सहित 34 के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल

नागौर.जिले के ताऊसर ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर काबिज बंजारा बस्ती में 25 अगस्त 2019 को अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया था. इसे लेकर नागौर एसडीएम व जेसीबी चालक के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराए मामलों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली थानाधिकारी रामनारायण भंवरिया ने न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया. आज कोतवाली थाना पुलिस ने हाईकोर्ट में अवमानना की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की है.

RLP के दो विधायकों सहित 34 के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल

पुलिस ने दोनों मामलों में दो RLP विधायकों समेत 36 लोगों को आरोपी बनाया है जिनमें दो की गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी, जबकि शेष 34 में से एक मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी के अलावा भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित सभी आरोपी मंगलवार को कोर्ट में पेश किए गए. आज राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में कोतवाली थाना अधिकारी ने अवमानना नोटिस के बाद आज प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई है. विधायक बावरी होम क्वॉरंटीन होने के कारण उनके वकील ने अगली तारीख मांगी जिसपर कोर्ट ने उन्हें 3 सितंबर की पेशी की तारीख दी.

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ताऊसर ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसे बंजारा समाज के लोगों के गत वर्ष हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के दौरान किए गए पथराव के बाद उपजे विवाद को लेकर तत्कालीन एसडीएम दीपांशु सांगवान व शकूर खां ने हत्या, राजकार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में दो मुकदमे दर्ज कराए थे. विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण पत्रावली को सीबी सीआईडी अपराध शाखा अजमेर में स्थानांतरित किया गया. इसमें जांच अधिकारी यशविनी राजोरिया ने मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित 36 जनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना.

उधर, अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने कोतवाली पुलिस को एक सितम्बर तक चार्जशीट पेश कर जवाब देने के निर्देश दिए थे. जिस पर प्रमाणित जुर्म में सात साल से कम की सजा का प्रावधान होने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41(1) क के तहत नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा था. इस पर सोमवार को मेड़ता विधायक के अलावा सभी आरोपी एसीजेएम कोर्ट में पेश हो गए.

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कोतवाली थाने के प्रकरण संख्या 417/2019 में दोनों विधायकों के साथ लाम्पोलाई निवासी रामकुमार बावरी, खेड़ापा निवासी जेठाराम जाट, सालगनाडा निवासी भंवरलाल उर्फ भंवरू, दुल्लाराम बणजारा, शैतानराम, हापाजी की छतरी निवासी भागीरथ बणजारा, रामनाडा निवासी मंगलाराम, रामूराम बणजारा, जगदीश बणजारा, दरबार बणजारा, गुलाब बणजारा, झूमरराम बणजारा, चैनाराम बणजारा, बंजारों की ढाणी निवासी बाबाराम बणजारा, मेहरवास निवासी पूनाराम बणजारा, भाटों का बास निवासी श्रवणराम एवं रामनाडा निवासी मंगाराम बणजारा को नोटिस जारी किए हैं.

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 418/2019 में हापाजी की छतरी निवासी गुलाब बणजारा, सालगनाडा निवासी चनणाराम, किशनाराम, गुलाबराम बणजारा, हनुमान बणजारा, गणपतराम बणजारा, हापाजी की छतरी निवासी भागीरथ बणजारा एवं सालगनाडा निवासी जेठाराम बणजारा को गत 26 अगस्त को नोटिस जारी किया था. आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान, विरोध, पथराव और जेसीबी चालक की मौत मामले में आरएलपी ने प्रदर्शन किया था.

नागौर कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गया था. जिला प्रशासन ने मृत जेसीबी चालक फारुख खान की मौत पर संवेदना जताते हुए परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा और नगर परिषद में मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने की बात कही थी. वहीं नागौर के उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था. दोनों ही मामलों की चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई है.

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