नागौर. सदर पुलिस थाने में अप्रैल में टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. अब इस मामले की जांच अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के निर्देश पर नागौर वृत्ताधिकारी करेंगे. ईटीवी भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद अजमेर रेंज आईजी ने जांच के आदेश दिए हैं.
पढ़ें: भरतपुर: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, बच्चा पैदा होने पर छोड़कर भाग गया आरोपी
क्या है पूरा मामला
अप्रैल में पीड़िता ने 13 साल बाद टीचर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. परिजनों का कहना है कि पीड़िता आरोपी टीचर की धमकियों और लोकलाज के डर से अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में नहीं बता पाई. आरोपी टीचर पीड़िता की शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रहा था. मामले में पीड़िता के 161 और कोर्ट में 164 के बयान भी हो चुके हैं. परिजनों ने मामले में सदर थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि सदर थाना पुलिस को पीड़िता के बयानों पर भरोसा नहीं है. जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है.
आईजी ने दुष्कर्म केस में दोबारा जांच के दिए आदेश सीओ नागौर ने बताया कि दोबारा जांच शुरू करते हुए बयानों की तस्दीक, घटनास्थल और दूसरे सबूतों का सत्यापन करवाया जा रहा है. पीड़िता ने वृत्ताधिकारी के सामने अपना बयान फिर से दर्ज करवाया है. आरोपी टीचर को भी पुलिस ने बुलाया. सदर थाना पुलिस ने धारा 376, पॉस्को एक्ट की धारा 3/4 में मामला दर्ज किया था.