राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी संग की थी पति की नृशंस हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास से किया दंडित - पत्नी ने प्रेमी संग की थी पति की नृशंस हत्या

न्यायालय ने 4 साल पुराने हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया (Woman and her lover get life imprisonment) है. कोर्ट ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोनों आरोपी मृतक केशव सहरिया की नृशंस हत्या कर फरार हो गए थे.

Woman and her lover get life imprisonment
पत्नी ने प्रेमी संग की थी पति की नृशंस हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास से किया दंडित

By

Published : Oct 21, 2022, 8:06 PM IST

कोटा. अपर जिला न्यायालय क्रम संख्या 5 ने चार साल पुराने हत्याकांड के मामले में शुकवार को फैसला सुनाते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया (Woman and her lover get life imprisonment) है. 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि शिवपुरी जिले के कोलारस थाना इलाके के देहरदा निवासी 28 वर्षीय केशव सहरिया कोटा में ठेकेदार के पास मजदूरी करता था. वह पत्नी सुमन के साथ रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में रहता था. केशव ने सुमन को बारां जिले निवासी संग्राम सिंह के साथ देख लिया था. इससे उसे अवैध संबंधों का शक हो गया था. जिसके बाद पत्नी के साथ काफी विवाद हुआ और इस झगड़े के बाद वह पत्नी के साथ कोटा से अपने गांव के लिए निकल गया. केशव सामान लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहा था. सरस्वती स्कूल के नजदीक सोगरिया इलाके में रंगपुर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा था. जहां पर संग्राम सिंह भी आ गया. दोनों के बीच पहले कहासुनी व बाद में झगड़ा हो गया.

पढ़ें:कोटा में पत्थर से कुचल कर युवक की हत्या, शव झाड़ी में फेंका

इस दौरान सुमन ने केशव के सिर पर पत्थर मार दिया. केशव को उसी अवस्था में रास्ते से घसीट एक तरफ झाड़ी में छुपा कर दोनों फरार हो गए. पुलिस को केशव का शव मिला. इस मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी 30 वर्षीय सुमन सहरिया और 23 वर्षीय संग्राम सिंह सहरिया को गिरफ्तार किया. इस मामले में न्यायालय में चालान पेश किया. मामले में 15 गवाह व 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details