कोटा. जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है. जिला कलेक्टर के जारी आदेशानुसार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए खाद्य पदार्थ और किराना का सामान, मंडिया, फल, सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु चारा से संबंधित खुदरा और थोक दुकानें प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी. जिससे 1 से 2 बजे तक दुकानदार अपना प्रतिष्ठान बंद कर घर जा सके.
आदेश के अनुसार दूध आपूर्तिकर्ता सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक घर-घर दूध की आपूर्ति कर सकेंगे. इसी प्रकार शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी. उन्होंने बताया कि सब्जियां और फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा ऑटो, रिक्शा, मोबाइल वैन से सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विक्रय किया जा सकेगा. जिससे 2 बजे तक अपने घर जा सके.
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आदेश के अनुसार ऐसे विभाग जिनके के कार्यालय अति आवश्यक सेवाएं मानकर खोले गए हैं, उनके जिला स्तरीय अधिकारी जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान वर्तमान में लगाए गए स्टाफ के पहचान कार्ड अपने स्तर से जारी करेंगे. संबंधित कार्मिक को निर्देशित भी करेंगे कि कार्ड को डिस्प्ले करते हुए रखें, जिससे पुलिस को पहचान में समस्या नहीं हो और अन्य व्यक्ति फालतू नहीं घूम सकें. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी प्रावधान एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.