कनवास (कोटा). कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर दरा मोरूकला में 1 दुकान को सीज किया गया है. कनवास एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन के अनुसार 3 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्ण तरीके से बंद करने के आदेश जारी किये गये हैं. कोविड-19 के गश्त के दौरान दरा मोरूकला में दुकानदार मनोज योगी द्वारा राज्य सरकार की पाबंदी के बाद भी रेडीमेंट गारमेंट की दुकान खोल रखी थी.
एसडीएम डागा ने तुरंत दुकान को सीज करवाया व अन्य दुकानदारों को भी हिदायत दी गयी कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य दुकानें नहीं खुलेगीं अन्यथा आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी. पूर्व में दरा हाईवे में 3 दुकानें सीज की जा चुकी. इस दौरान कनवास एसडीएम राजेश डागा के साथ नायब तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा भी मौजूद रहे.