कोटा. कनवास एसडीएम राजेश डागा ने खेत में फसल अवशेष जलाने पर कार्रवाई की है. एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार गेंहू के फसल की नोलाइयों और अन्य फसलों के अवशेषों को आग लगाना कानूनी अपराध है. अवशेष जलाने से उठने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित होता है. आग से पैदा होने वाली जहरीली गैसों से मानव स्वास्थ्य को दमा, कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियों का खतरा रहता है.
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उन्होंने उपखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि गेहूं व अन्य फसलों के अवशेषों को भूमि में ही जोत देना चाहिए. इससे खेतों में खाद की जरूरत कम पड़ेगी.