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सांगोद : मंडाप सरपंच की 'करतूत' उन्हीं पर पड़ी भारी, किए गए निलंबित - Action of Panchayati Raj Department

मंडाप सरपंच के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज होने के बाद आखिरकार पंचायतीराज विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया. निलंबन के दौरान वो पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे.

Mandap sarpanch suspended, Kota News
मंडाप सरपंच हुए निलंबित

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Published : Apr 17, 2021, 2:38 PM IST

सांगोद (कोटा).मंडाप सरपंच के खिलाफ दर्ज धारा-तीन का मामला आखिरकार सरपंच पर भारी पड़ गया. मामले में सरपंच के न्यायिक अभिरक्षा में रहने को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव ने मंडाप सरपंच को निलम्बित कर दिया.

मंडाप सरपंच हुए निलंबित

विभाग के निर्देश पर शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश जारी कर पंचायत के किसी भी कार्य एवं कार्रवाई में शामिल नहीं करने को लेकर निर्देशित किया.

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खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि मंडाप सरपंच रामप्रसाद गुर्जर के खिलाफ पिछले दिनों IPC की धारा 447, 427 और धारा-तीन एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. मामले में सरपंच को न्यायिक अभिरक्षा में भी रहना पड़ा था. जिसके बाद विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव ने सरपंच के इस आचरण को कर्तव्य के निर्वहन में अपचार एवं अपकीर्तिकर की श्रेणी में मानते हुए तत्काल सरपंच पद से निलम्बित कर दिया. निलंबन के दौरान वो पंचायत के किसी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे.

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