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कोटा पुलिस की गाइडलाइन : न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर कोचिंग एरिया में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, बाहर घूमने पर होगी कार्रवाई - New Year Celebration in Kota

Guidelines Issued by Kota Police, न्यू ईयर के तहत कोचिंग एरिया में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में पुलिस को पहले से सूचना देनी होगी. बिना पुलिस के अनुमति के कोई भी आयोजन इन एरिया में नहीं होगा. अनुमति मिलने के बाद भी कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा.

कोटा पुलिस की गाइडलाइन
कोटा पुलिस की गाइडलाइन

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 27, 2023, 12:07 PM IST

कोटा.पूरे शहर में नए साल की तैयारी शुरू हो गई है. कोचिंग एरिया भी इसके लिए तैयार है, लेकिन कोचिंग एरिया में नए साल में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने और लड़ाई झगड़े की स्थिति को देखते हुए कई तरह की रोक लगाई जाती है. इस बार भी प्रशासन ने इस संबंध में हॉस्टल संचालक व मालिकों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में पुलिस को पहले से सूचना देनी होगी और बिना पुलिस के अनुमति के कोई भी आयोजन इन एरिया में नहीं होगा.

कोटा में लैंडमार्क, राजीव गांधी नगर, कोरल पार्क, जवाहर नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, विज्ञान नगर, तलवंडी, दादाबाड़ी सहित कई एरिया में लाखों की संख्या में विद्यार्थी रहते हैं. ऐसे में इन सब इलाकों में पुलिस की जारी की गई गाइडलाइन की पालना हॉस्टल संचालकों को करनी होगी.

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कुन्हाड़ी थानाधिकारी महेंद्र मीणा का कहना है कि उनके इलाके में कोचिंग एरिया लैंडमार्क आता है. ऐसे में वहां की चंबल हॉस्टल एसोसिएशन को पहले से ही संबंध में पाबंद किया गया है. इसमें सभी हॉस्टल व पीजी में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन बिना परमिशन (अनुमति) के नहीं होगी. इस एरिया में शराब व नशीले पदार्थों के सेवन व ध्वनी विस्तारण यंत्रो पर रोक होगी. चंबल हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की जारी की गई गाइडलाइन से सहमत हैं. इसकी पूरी तरह से इसकी पालना की जाएगी. इस गाइडलाइन से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का समय भी बर्बाद नहीं होगा. वहीं, किसी तरह की दुर्घटना या अनहोनी से भी बचा जा सकता है.

हॉस्टल में होगी अटेंडेंस, रात को स्टूडेंट सड़क पर मिले तो हॉस्टल व पीजी पर एक्शन : यातायात में किसी तरह का व्यवधान से बचने के लिए पार्किंग सुव्यवस्थित करनी होगी. किसी की धार्मिक भावना, उत्तेजनात्मक कार्य और ठेस पहुंचाने का कृत्य नहीं किया जाएगा. सभी हॉस्टल संचालक संस्थान पर ही मौजूद रहेंगे. छत पर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा. सभी विद्यार्थियों की रात्रि 9:00 बजे हॉस्टल पर उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी. अनावश्यक बाहर घूमने वाले बच्चों के हॉस्टल व पीजी के संचालक व मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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