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पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म: कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा - पिता के बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला

अजमेर के मदनगंज थाने में दर्ज पिता के बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

20 years of rigorous imprisonment to accused father
पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 22, 2023, 7:19 PM IST

Updated : Sep 22, 2023, 11:35 PM IST

बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को सजा

अजमेर. पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. नाबालिग लड़की से रेप करने वाला कोई और नहीं उसका कलयुगी पिता था. इस मामले में पीड़िता के कोर्ट में मुकर जाने के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी कलयुगी पिता को दोषी माना और उसे सजा सुनाई है.

अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या 2 में वरिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 18 मई, 2022 को पीड़िता की मां ने मदनगंज थाने में बेटी के पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता की मां का आरोप था कि बेटी का पिता उसके साथ पहले भी कई बार दुष्कर्म कर चुका है. पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी पिता के खिलाफ कोर्ट चालान पेश किया था. कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के दौरान ही पीड़ित पक्ष अपने आरोपों से मुकर गया.

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शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए की जमानत से दंडित किया है. उन्होंने बताया कि डीएनए और एफएसएल जांच में रेप की पुष्टि हुई थी. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए थे.

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परिवार के दबाव से कोर्ट में आरोपों से मुकर गई थी पीड़िता: मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद पीड़िता और उसकी मां पर परिवार और कुछ सामाजिक लोगों का दबाव आने लगा, तो कोर्ट में पीड़ित पक्ष आरोपों से मुकर कर गया. दबाव के कारण पीड़ित पक्ष ने आरोपी को सजा से बचने का प्रयास किया. लेकिन कोर्ट में पेश हुई पीड़िता की डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट ने आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया.

Last Updated : Sep 22, 2023, 11:35 PM IST

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