बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को सजा अजमेर. पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. नाबालिग लड़की से रेप करने वाला कोई और नहीं उसका कलयुगी पिता था. इस मामले में पीड़िता के कोर्ट में मुकर जाने के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी कलयुगी पिता को दोषी माना और उसे सजा सुनाई है.
अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष कोर्ट संख्या 2 में वरिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 18 मई, 2022 को पीड़िता की मां ने मदनगंज थाने में बेटी के पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता की मां का आरोप था कि बेटी का पिता उसके साथ पहले भी कई बार दुष्कर्म कर चुका है. पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी पिता के खिलाफ कोर्ट चालान पेश किया था. कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के दौरान ही पीड़ित पक्ष अपने आरोपों से मुकर गया.
पढ़ें:झालावाड़: अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए की जमानत से दंडित किया है. उन्होंने बताया कि डीएनए और एफएसएल जांच में रेप की पुष्टि हुई थी. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए थे.
पढ़ें:कोटा: सौतेले पिता ने किया बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, गिरफ्तार
परिवार के दबाव से कोर्ट में आरोपों से मुकर गई थी पीड़िता: मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद पीड़िता और उसकी मां पर परिवार और कुछ सामाजिक लोगों का दबाव आने लगा, तो कोर्ट में पीड़ित पक्ष आरोपों से मुकर कर गया. दबाव के कारण पीड़ित पक्ष ने आरोपी को सजा से बचने का प्रयास किया. लेकिन कोर्ट में पेश हुई पीड़िता की डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट ने आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया.