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कोटा पुलिस ने बिहार से पकड़ा 20 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर, पहले से दर्ज हैं 34 मुकदमे

Rewarded criminal Chandraprakash arrested: बीते ढाई माह से फरार हिस्ट्रीशीटर और इनामी बदमाश चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू बैरवा को पकड़ने में सफलता मिली है. आरोपी को कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने बिहार से डिटेन किया और इसके बाद उसे कोटा लाकर गिरफ्तार किया है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 11, 2024, 10:43 PM IST

शिकंजे में बदमाश
शिकंजे में बदमाश

कोटा.शहर पुलिस को बीते ढाई माह से फरार हिस्ट्रीशीटर और इनामी बदमाश चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू बैरवा को पकड़ने में सफलता मिली है. आरोपी को दादाबाड़ी थाना पुलिस ने बिहार से डिटेन किया और इसके बाद उसे कोटा लाकर गिरफ्तार किया है. चंदू बैरवा के खिलाफ पहले से 34 मुकदमे अलग-अलग धाराओं में कई थानों में दर्ज हैं. साथ ही 20 हजार का इनाम भी उस पर रखा गया था.

दादाबाड़ी थानाधिकारी राजेश पाठक ने बताया कि 23 अक्टूबर 2023 को हिस्ट्रीशीटर चंदू अपने साथी के साथ स्कूटर पर एक बड़े केन में कच्ची शराब नयागांव से बालाकुंड इलाके में लेकर आ रहा था. इसी दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक लैब में रोड चंद्रगुप्त कॉलोनी में उसे रोका, लेकिन हिस्ट्रीशीटर चंदू मौके से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिक को डिटेन किया और स्कूटर मालिक ओमप्रकाश नागर को गिरफ्तार किया था.

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पुलिस ने बिहार के कैमूर से दबोचा: बीते ढाई माह से चंद्रप्रकाश फरार था. इस घटना के बाद हिस्ट्रीशीटर चंदू कोटा से हरियाणा व बिहार सहित कई जगह पर वह फरारी काटता रहा. उसके संबंध में तकनीकी अनुसंधान भी शुरू किया गया और इस मामले में उसके बिहार के कैमूर जिले में होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां से उसे डिटेन किया और कोटा थाने पर लाकर गिरफ्तार किया है.

बचपन से ही अपराध की दुनिया में हो गया था लिप्त:सीआई राजेश पाठक के अनुसार आरोपी की उम्र 27 साल है, लेकिन वह बचपन से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था. उसके खिलाफ पहला मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था, तब उसकी उम्र 16 साल ही थी. इसके बाद लगातार वह अपराध में शामिल रहा है. उसके खिलाफ दादाबाड़ी, आरकेपुरम, महावीर नगर, कुन्हाड़ी सहित अन्य थानों में करीब 34 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जानलेवा हमला, एक्साइज एक्ट, मारपीट, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड़ सहित कई धाराओं शामिल है. इनमें से कई मामलों में उसको अदालत ने सजा भी सुनाई है.

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