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बारां जिला कलेक्टर, एसपी ने व्यापारियों के साथ किया संवाद

राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसको लेकर मंगलवार को बारां जिला कलेक्टर राजेन्द्र विजय और पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल ने गाइडलाइन की पालना करवाने के सख्त निर्देश दिए है. साथ ही समस्त व्यापारिक संगठनों के साथ मिनी सचिवालय सभागार में बैठक के दौरान सुझाव लिए और संवाद किया.

कोटा न्यूज, rajasthan new corona guideline
कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए व्यापारियों के साथ संवाद

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Published : Jun 1, 2021, 10:22 PM IST

कोटा.बारां जिला कलेक्टर राजेन्द्र विजय और पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल ने राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी के तहत लागू किए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत गाइडलाइन की पालना, बाजार खोलने का समय, स्वास्थ्य मानकों की पालना, जन अनुशासन समिति की ओर से निगरानी के संबंध में जिला व्यापार महासंघ सहित समस्त व्यापारिक संगठनों के साथ मिनी सचिवालय सभागार में बैठक के दौरान सुझाव लिए और संवाद किया.

जिला कलेक्टर राजेन्द्र विजय ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की दर के अनुसार ग्रीन, यलो और रेड जोन निर्धारित किए हैं जिसके तहत बारां जिला रेड जोन के करीब है. अतः बाजार खोलने के साथ दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन और स्वास्थ्य मानकों की पालना जरूरी है.

व्यापारियों से संवाद

एसपी विनीत बंसल ने व्यापारियों को जन अनुशासन समिति बनाकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सहयोग और समन्वय की बात कही. व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ललित खण्डेलवाल ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य के हित में जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग करते हुए गाइडलाइन की पालना की जाएगी जिसके तहत दुकाने और व्यापारिक प्रतिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रहेंगे. इस संबंध में उपस्थित अन्य व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहमति व्यक्त की.

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एसडीएम दिव्यांशु शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे. दुकानों के बाहर गोले बनाने होंगे, मास्क सैनिटाइजेशन सहित स्वास्थ्य मानकों की पालना आवश्यक होगी. इसी क्रम में प्रोसेस फूड, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, आदि पर निर्धारित अवधि में टेक अवे की सुविधा अनुमत होगी. कोई दुकानदार बैठा कर खिला नहीं सकेगा. स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन पर दुकानों को सील किया जाएगा.

इसी क्रम में व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों को शामिल कर जन अनुशासन समिति बनाई जाएगी जो निर्धारित गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाते हुए जिला प्रशासन से समन्वय के साथ कार्य करेगी.

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मॉडिफाइड अनलॉक गाइडलाइन की पूर्ण पालना हो

बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबन्धु ने राज्य सरकार की ओर से जारी मॉडिफाइड अनलॉक गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है. उन्होंने बाजारों में भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए होम डिलिवरी को बढ़ावा देने की हिदायत दी.

जिला कलेक्टर लोकबन्धु ने मंगलवार को व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए बाजार में भीड़ पर नियंत्रण होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि किराणा सहित अन्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए दुकानदारों के टेलीफोन/मोबाइल नम्बर का प्रसार प्रचार कर लोगों को आवश्यक सामग्री की होम डिलिवरी के लिए प्रेरित किया जाए.

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