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लेक्चरर पत्नी की सरेराह की थी गला रेत कर हत्या, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा - राजस्थान क्राइम

इटावा में 3 साल पहले पति ने सरेराह पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले मे कोर्ट ने दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

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कोटा में कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई उम्र कैद की सजा

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Published : Oct 29, 2021, 7:43 PM IST

Updated : Oct 29, 2021, 8:30 PM IST

कोटा.इटावा में 3 साल पहले हुई स्कूल लेक्चरर की नृशंस हत्या के मामले में न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्यारे पति ने महिला की आंखों में लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था. साथ ही चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी. इस मामले में इटावा थाना पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था. जिसके बाद में महिला उत्पीड़न क्रम संख्या एक न्यायालय ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

मामले के मुताबिक मृतक राजकंवर की शादी कौशल किशोर के साथ हुई थी. राज कंवर सरकारी स्कूल में व्याख्यता थी, साथ ही उसके पति से उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा था. आए दिन राजकंवर के साथ पति मारपीट करता था. राज कंवर 17 सितंबर 2018 को इटावा स्कूल से ही अपने बेटे के निजी स्कूल टीसी लेने गई थी. वापस आते वक्त राजकंवर के पति कौशल किशोर ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और फिर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी.

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इस मामले में मृतका के पिता रमेश चंद धाकड़ ने अपने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसके बाद 32 गवाहों के के बयान दर्ज हुए और न्यायालय ने कौशल किशोर का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Last Updated : Oct 29, 2021, 8:30 PM IST

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