रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कोटा. न्यायालय के आदेश पर कोटा रेल मंडल प्रबंधक और एक रेलवे इंजीनियर के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है. इसमें रेलवे और एक पुरोहित जी की टापरी निवासी परिवार के बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद है. इस मामले में पहले से भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है.
रेलवे कॉलोनी थाने के एसएचओ अजीत बागडोलिया ने बताया कि एससी-एसटी कोर्ट ने पुरोहित जी की टापरी निवासी कन्या बाई के परिवाद में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. इस मामले में 8 जनवरी को डीआरएम मनीष तिवारी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्किंग सुदीप शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. इनके खिलाफ धारा 420, 418, 424, 430, 434, 447, 482, 489 व एससी-एसटी एक्ट की धारा लगी है. साथ ही इस पूरे मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक खींव सिंह कर रहे हैं.
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रेलवे अधिकारियों पर अतिक्रमण करने का आरोप : दर्ज मुकदमें में कन्या बाई ने रेलवे के अधिकारियों पर आरोप लगाया है, जिसके अनुसार कृषि भूमि पुरोहित जी की टापरी में खसरा नं. 142, 145, 143, 150 पर चली आ रही है. यह रेलवे भूमि के करीब है. ऐसे में रेलवे के अधिकारियों ने अवैध रूप से कब्जा कर हड़पने की कोशिश की. कन्या बाई का यह भी कहना है कि तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों ने उनकी जमीन की पैमाइश कर दी है, लेकिन इस बात से रेलवे के अधिकारी सहमत नहीं है. ऐसा में वो अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं.
इस मामले में भू-प्रबंधन विभाग से भी सीमांकन करवाने की मांग की गई है. इस पूरे मामले पर रेलवे सीनियर डीसीएम रोहित मालवीय का कहना है कि रेलवे की जमीन के नजदीक इनका खेत है. इन्होंने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है. ऐसे में सीमांकन का विवाद है. इस मामले को लेकर न्यायालय में भी विवाद विचाराधीन है.