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करौली: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर महिला विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन

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Published : Oct 28, 2020, 6:52 PM IST

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में महिलाओं को मूलभूत अधिकारों सहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने पर बल दिया गया.

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर महिला विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन

करौली.राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में महिलाओं को मूलभूत अधिकारों सहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने पर बल दिया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार नेशनल कमिशन फॉर वुमेन के तत्वावधान में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता अभियान के तहत 8 राज्यों को चुना गया है. जिसमें राजस्थान भी शामिल है.

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राजस्थान के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता के लिए दो-दो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसी के तहत बुधवार को एडीआर सेंटर, करौली पर महिलाओं के लिए प्रथम विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शिविर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हारून सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दीप प्रचलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया. कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हारून ने कहा कि महिलाएं समाज की नींव होती हैं. महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं.

हारून ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने पर जोर दिया गया. प्राधिकरण की सचिव ने महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी. कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों को रिसोर्स पर्सन शुभा दीक्षित ने मूलभूत अधिकारों, बाल विवाह, विवाह व तलाक, भरण पोषण, संपत्ति का अधिकार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी. कार्यक्रम मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश मीना, एसीजेएम रितू मीना, जेएम सुश्री कान्ता कुमारी, एजेएम सुश्री विभा आर्य, बार संघ अध्यक्ष जयेन्द्र सिंह सहित एएनएम व कार्यकत्ताओं ने भाग लिया.

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