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करौली: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कारागृह का किया निरीक्षण, जेलर को दिया निर्देश - कोविड 19

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने शुक्रवार को जिला कारागृह का निरीक्षण कर कोरोना वायरस के प्रति निरूद्ध बंदियों को जागरूक किया. साथ ही बंदियों को हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के लिए जेलर को निर्देश दिए.

कोविड-19 की जानकारी देती रेखा यादव, Karauli District Prison Inspection
करौली जिला कारागार का निरीक्षण

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Published : May 8, 2020, 5:44 PM IST

करौली. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को लेकर अब न्यायिक अधिकारी भी सतर्क होने लगे हैं. शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया.

कोविड-19 की जानकारी देती रेखा यादव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने कारागृह में निरुद्ध बंदियों को बताया कि कोविड-19 एक संक्रमण है, जो सीधे संक्रमित व्यक्ति, या वस्तु के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है. ये संक्रमण श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है.

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निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर उनकी समस्याओं को सुना. साथ ही कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस का किसी को संक्रमण हो तो क्या करना चाहिए, समेत तमाम जानकारी दी.

सचिव ने कारागृह के जेलर को नियमित रूप से बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने, जेल की साफ-सफाई और जेल में नियमित दवाई छिड़काव कराने के आवश्यक निर्देश दिए गए. सचिव ने जेलर को बार-बार हाथ धाने, बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करने सहित अन्य जानकारी दी. वहीं, बंदियों के रहने और सोने के लिए पर्याप्त दूरी रखने और बंदियों को हाथ धाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के लिए जेलर को निर्देश दिए.

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राष्ट्रीय लोक अदालत अब 11 जुलाई को होगी आयोजित

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के तत्वाधान में 9 मई को आयोजत होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 11 जुलाई 2020 को आयोजित होगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दांडिक शमनीय अपराध, एन.आई. एक्ट, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद और अन्य सिविल मामलों के साथ-साथ प्रिलिटिगेशन मामलों का भी राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा.

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