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करौली: पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन, CM के नाम दिया ज्ञापन - राष्ट्रीय लोक अदालत करौली

करौली में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान के कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

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सात सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन

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Published : Jun 18, 2021, 6:00 PM IST

करौली. जिले में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान के कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंप शीघ्र ही मांगों को पूरा करने की मांग की. कर्मचारियों ने 15 दिवस मे मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है.

कर्मचारियों ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन कई दिनों से अपनी मांगों को रखता आ रहा है. लेकिन अभी तक कर्मचारी संगठन की मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया है.

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कर्मचारियों ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में पदस्थापित मंत्रालय कार्मिकों ने फिर से अपनी मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.

कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायती राज विभाग का सबसे बड़ा कैडर ,अन्याय एवं जानबूझकर अनदेखी के चलते आंदोलन के लिए कर्मचारी संगठन को विवश होना पड़ रहा है. अगर कर्मचारियों की 15 दिन में मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया तो समस्त मंत्रालय कर्मचारी द्वारा मनरेगा योजना एवं अन्य विभागीय कार्यों के बहिष्कार सहित चरणबद्ध उग्र आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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यह है कर्मचारियों की मांग

कर्मचारियों ने बताया कि जिले में स्थानांतरण के नियमों में संशोधन किया जाए, अथवा पॉलिसी तय कर इच्छुक कार्मिकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया जाए, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स 24 अप्रैल 2017 के अनुसार अन्य 122 विभागों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालय संवर्ग के कैडर स्टैंन्थ रिव्यू किए जाएं, मनरेगा से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मद 2515 से वेतन भुगतान किया जाए साथ ही प्रतिनियुक्ति अवधि के भत्ते का भुगतान किया जाए.

कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष पदो पर नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्यमंत्री स्तर से लिए गए निर्णय के अनुरूप तत्काल प्रारंभ की जाए, ग्राम पंचायतों में पदस्थापित कनिष्ठ लिपिकों की पंचायत के लेखों में भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए पंचायती राज अधिनियम मे नियमों की व्यवस्था की जाए, साथ ही पंचायत पोर्टल में मंत्रालय संवर्ग के कार्मिकों को पृथक से उत्तरदायित्व सौंपे जाएं, राजस्व विभाग अन्य विभागों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रालय कर्मचारियों से राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 25% पदों पर पदोन्नति के लिए कोटा फिक्स करे.

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शासन के निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों में पद स्थापित कनिष्ठ लिपिकों को एक से अधिक पंचायतों का चार्ज नहीं दिया जाए तथा फील्ड का कार्य करने के एवज में कनिष्ठ लिपिकों को हार्ड ड्यूटी एलाउंस स्वीकृत किया जाए अन्यथा उनसे पंचायत मुख्यालय पर लिपिकीय कार्य ही दिए जाने के आदेश प्रसारित किए जाएं

कर्मचारियों ने मंत्रालयिक संवर्ग के पद कनिष्ठ सहायक की शैक्षिक योग्यता स्नातक करने एवं उक्त पद की ग्रेड पे 3600 की जाने के साथ ही मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कार्मिकों की टंकण परीक्षा की बाध्यता समाप्त करने की मांग रखी. इस दौरान माघवेन्द महेरा, नवीन जैन,महेन्द कुमार शर्मा आदि कर्मचारी मौजूद रहे.

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राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की बैठक, जिला जज ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की बैठक

करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई. मिटिंग मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एव जिला एवं सेशन न्यायाधीश हारुन द्वारा जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बेबेक्स के माध्यम से ऑनलाईन मीटिंग आयोजित की.

मीटिंग में समस्त न्यायिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये गए कि वे राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की जारी गाईड लाईन की पालना करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पूर्व पक्षकारों से ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यम से प्रि-काउंसलिंग करें तथा लोक अदालत हेतु न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में से राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर कर उन्हे निस्तारित करने का प्रयास करें.

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