करौली.राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी माह में जिले के तीन नगर निकायों में आम चुनाव की घोषणा करने के बाद नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही लापरवाही बरतने पर कारवाई की चेतावनी दी गई है.
जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव 2020 के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही करौली जिले के नगरीय निकायों से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र नगर परिषद हिण्डौन करौली और नगर पालिका टोडाभीम में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी.
23 नवम्बर को जारी की जाएगी लोक सूचना
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकायों के लिए 23 नवम्बर सोमवार को लोक सूचना जारी की जाएगी. इसके साथ ही 27 नवम्बर तक नामांकन पत्र प्रत्येक दिवस प्रातः 10:30 से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 दिसम्बर मंगलवार प्रातः 10:30 बजे से और 3 दिसम्बर अपरान्ह 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे. 4 दिसम्बर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 11 दिसम्बर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा और 13 दिसम्बर को मतगणना प्रातः 9 बजे से की जाएगी.