करौली. जिले में अधीनस्थ कार्मिक को घर बुलाकर पिटाई करने के आरोपी नगर परिषद के सभापति राजाराम गुर्जर को आखिरकार राज्य के स्वायत्त शासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से सभापति और सदस्य पद से निलंबित कर दिया है. सभापति राजाराम गुर्जर के खिलाफ यह कार्रवाई पद के दुरूपयोग के आरोप में की गई है.
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव उज्जवल राठौड़ ने एक आदेश जारी कर कहा कि नगर परिषद, करौली के सभापति राजाराम गुर्जर के खिलाफ पद के दुरूपयोग और दुराचरण करने के संबंध में नगर परिषद के आयुक्त से टिप्पणी प्राप्त हुई. इसके अलावा करौली पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अभियोग में कोतवाली पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट में राजाराम गुर्जर के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित माना गया है. सभापति राजाराम का उक्त कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत दुराचरण की श्रेणी में आता है.
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राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के ओर से राजाराम के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि उनके सभापति पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की संभावना है. इस कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से राजाराम गुर्जर को सभापति और सदस्य, नगर परिषद करौली के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.