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गुर्जर आरक्षण आंदोलन : करौली जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, धारा 144 और रासुका लागू - Gurjar reservation movement latest news

1 नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर करौली जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू की है. धारा 144 में जनसभा, भीड़ आदि कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा. धारा 144 का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Karauli District Administration Alert,  Gurjar reservation movement latest news
करौली जिला प्रशासन

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Published : Oct 31, 2020, 4:35 PM IST

करौली.1 नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर करौली जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ने जिला में धारा 144 लागू की है. धारा 144 में जनसभा, भीड़ आदि कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा. धारा 144 का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शांतिपूर्ण होगा आंदोलन

जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से गुर्जर समाज को आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर 17 अक्टूबर को ग्राम अड्डा पीलूपुरा बयाना में लिए गए निर्णय के अनुसार 1 नवंबर से समस्त राजस्थान में प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है. उन्होंने ऐसी स्थिति में आंदोलन से समर्थित व्यक्तियों की ओर से जिले में विभिन्न जगह जाम लगाकर सड़क मार्ग अवरुद्ध किए जाने की संभावना और किसी प्रकर की घटनाओं में वृद्धि की संभावना के कारण धारा 144 लागू की गई है.

जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर

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धारा 144 शनिवार से प्रभावित रहेगी, जो आगामी आदेश तक जारी रहेगी. आदेश के अनुसार संपूर्ण जिला क्षेत्र में रहने वाले निवासियों, क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों में से यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है तो इस प्रकार के कृत्य को उल्लघंन की श्रेणी में मानते हुए उसके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. राज्य सरकार की ओर से भी जिले में रासुका धारा भी लागू कर दी गई है.

जगह-जगह पुलिस बल तैनात

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर बताया कि 1 नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से 11 चेक पोस्ट बनाई गई है और उसमें 22 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. साथ ही राज्य सरकार की ओर से 7 RAS अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनका जिले मे आना शुरू हो गया है.

तोमर ने बताया कि जिले की पांचना चौकी, गुडला थाना सदर करौली, सींगनपुर थाना मासलपुर, देवलेन मोड थाना नई मंडी हिण्डौन, महू चौकी थाना नई मंडी हिण्डौन, रेलवे स्टेशन थाना नई मंडी हिण्डौन, कंटेनर डिपो बनकी थाना नई मंडी हिण्डौन, धाधरेन थाना सूरौठ, खेडा मोड अहिंसा तिराहा थाना सदर हिण्डौन, बनवारीपुर मोड थाना श्रीमहावीरजी, रोसी मोड थाना नादौती एवं भैंसा थाना टोडाभीम 11 चेक पोस्टों पर 2 पारियों में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बज से रात्रि 10 बज तक के लिए एक-एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं.

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सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर आवंटित चेक पोस्ट पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही प्रतिदिन की रिपोर्ट उपखंड मजिस्ट्रेट को और जिला कंट्रोल रूम पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे. नियुक्त किए गए अधिकारी शेष अवधि में अपने विभागीय आवश्यक दायित्वों का निर्वहन करेंगे. चेक पोस्टों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस और शस्त्र प्रदर्शन इत्यादि नहीं होने दिया जाएगा.

चेक पोस्टों पर महापंचायत में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और वाहनों का विवरण संधारित कराने एवं आवागमन के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है. इसके अलावा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिण्डौन रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न जगहों पर अतिरिक्त पुलिस की टुकड़ी तैनात कर दी गई है.

गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों ने की समझाइश

गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों को गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में भेजकर गुर्जर समाज के लोगों से आंदोलन को स्थगित करने की अपील की जा रही है. अधिकारियों की ओर से राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगी गई तीन मांगों को बताया जा रहा है. साथ ही शांतिप्रिय ढंग से मांगों को मानने की अपील की जा रही है. अधिकारियों द्वारा कोरोना और दीपावली के त्योहार के मद्देनजर आमजन को होने वाली परेशानी से भी गुर्जर समाज के लोगों को अवगत कराया जा रहा है.

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