राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

करौली: सार्वजनिक और कार्यस्थल पर 1 मार्च से फेस मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

करौली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए एक मार्च से सार्वजनिक और कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. वहीं इसको देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.

राजस्थान समाचार, rajasthan news, करौली समाचार,  Karauli news
सार्वजनिक और कार्यस्थल पर 1 मार्च से फेस मास्क लगाना हुआ अनिवार्य

By

Published : Feb 28, 2021, 12:21 PM IST

करौली.जिले में कोरोना के वापस से बढ़ते प्रकोप के चलते जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए एक मार्च से सार्वजनिक और कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. वहीं प्रशासन ने इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अंतर्गत कोविड-19 को संपूर्ण राजस्थान राज्य के लिए महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है. जिसकी रोकथाम हेतु करौली जिले के व्यक्तियों को अनुपालना सुनिश्चित कराने हेतु समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राजस्व निरीक्षक और नगर परिषद/पालिका के समस्त अधिकारी को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन अपराध के संबंध में प्रवर्तन कार्य करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सशक्त किया गया है.

यह भी पढ़ें:नड्डा के जयपुर दौरे के 3 दिन पहले पूनिया ने की मुलाकात, इन मामलों में चर्चा की संभावना

वहीं उन्होंने बताया कि जिले में 1 मार्च 2021 से कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए हो उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नो मास्क नो एंट्री की पूर्णता पालना की जाए. वहीं इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details