करौली. जिले की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को बाल विवाह रोकने हेतु ऑनलाइन माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जहां लोगों को ऑनलाइन शपथ दिलाई गई और बाल विवाह नहीं करने की अपील की गई.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बाल विवाह रोकने हेतु ऑनलाइन माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित टास्क फॉर्स के सदस्य और पैनल अधिवक्ता ईमामुद्दीन खांन की ओर से बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के उद्देश्य और अभियान के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन में जागरूकता फैलाने के बारे मे जानकारी दी गई.
पढ़ें:राज्य सरकार ने जारी किया वीकेंड कर्फ्यू, करौली शहर में छाया रहा सन्नाटा
इसके पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने ऑनलाइन उपस्थित आमजन को वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना और मास्क लगाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनओं के बारे में भी बताया गया. साथ ही बाल विवाह एक कानूनी अपराध है. इससे होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया. साथ ही उन्होंने बाल विवाह होने की सूचना तुरन्त प्रशासन की ओर से स्थापित कन्ट्रोल रूम में या चाइल्डलाइन नम्बर 1098 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में दी जा सकती है.
सूचना प्राप्त होते ही शीघ्र बाल विवाह को रूकवाने की कार्रवाई की जाती है. साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है. सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से ई-प्लेज लांच किया गया है. जिसके लिंक की ओर से लोगों को ऑनलाइन शपथ दिलाई और अभियान से जोड़ा जा रहा है. इसके साथ ही सचिव ने अधिक से अधिक लोगों से उक्त लिंक पर जाकर शपथ लेने और अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है.