हिंडौन सिटी (करौली). नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के निर्देशों की पालना में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय से नदी के किनारे किनारे हो रहे अतिक्रमणों में बने दो मंजिला मकानों के बाहर चारदीवारी, चबूतरे, लोहे की बेंच और टीन शेडों को हटाया.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कलेक्टर ने हटवाया अतिक्रमण अतिक्रमण हटाने के दौरान ध्वस्त किए गए मकानों एवं चबूतरों के मलबों को हाथों हाथ हटाने की व्यवस्था की गई. जिससे कि लोगों को मलबे से परेशानी न हो. इसके लिए प्रशासन द्वारा दो जेसीबी मशीन, चार ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं पर्याप्त मात्रा में मजदूर लगाए गए. अतिक्रमण में चिन्हित किए गए स्थानों पर से स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटाना प्रारंभ कर दिया.
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हुई. कैलादेवी के बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ होने के साथ ही बाजार में व्यापारियों ने जो अतिक्रमण कर बाहर चारदीवारी, चबूतरे, लोहे की बेंच एवं टीन शेडों लगा रखे थे, उन्हें व्यापारियों ने खुद ही हटाना प्रारंभ कर दिया. व्यापारियों ने अपने-अपने अतिक्रमण हटा लिए. प्रशासन द्वारा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की सलाह दी.
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अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रवींद्र सिंह, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, सरपंच, आरसी जवान सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.