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मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीयन कराने के लिए CMHO ने की एडवाईजरी जारी - मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा

करौली में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी ने एक एडवाइजरी जारी किया है. जिसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को निःशुल्क एवं सीमित प्रीमियम पर बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई है. जिसमें लाभार्थी स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ ले सकता है.

सीएम चिरंजीवी योजना में पंजीयन के लिए एडवाईजरी, Advisory for registration in CM Chiranjeevi Scheme
सीएम चिरंजीवी योजना में पंजीयन के लिए एडवाईजरी

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Published : Apr 26, 2021, 1:08 PM IST

करौली. राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को निःशुल्क एवं सीमित प्रीमियम पर बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई है. जिसमें लाभार्थी स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ ले सकता है. चिरंजीवी योजना मे करौली जिले के लोगों से सीएमएचओ ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश चंद मीणा ने बताया कि लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है, इसके लाभार्थी पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी. इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है. योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विभागीय वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करे.

उन्होंने बताया कि यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे. पहला Free और दूसरा Paid । रजिस्ट्रेशनकर्ता लाभार्थी अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर और राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid-19 exGratia पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर्ता अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें. उन्होंने बताया कि सर्च के खुलने पर परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे, जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई.सिग्नेचर )करना होगा जिसके लिए आधार कार्ड में दर्ज कराए हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आएगा.

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इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई सिग्नेचर करना होगा. तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा. इसके बाद आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पाएंगे. उन्होंने बताया कि Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॅाफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जाएगा. जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रुपये का भुगतान करना होगा. भुगतान के पश्चात पॉलिसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा.

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