करौली.राजस्थान सरकार ने इस बार दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. यदि कोई भी आतिशबाजी बेचता या जलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पटाखे बेचने और उपयोग करने पर जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान लागू किया गया. पटाखों की बिक्री करने पर 10 हजार रुपए और उपयोग करते पाए जाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे में आतिशबाजी विक्रेताओं में मायूसी छाई हुई है. वहीं आमजन में भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी नजर आ रही है.
बता दें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. इसके चलते पटाखा विक्रेताओं में मायूसी छाई हुई है. पटाखों की थोक में बिक्री करने वाले व्यापारी अपने लाखों रुपए फसने के कारण परेशान हैं. वहीं खुदरा विक्रेताओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई है. दिवाली पर फुटकर विक्रेता अपनी रोजी के लिए सड़कों के किनारे अस्थाई दुकानें लगाकर और बाजारों में पटाखें बेचकर अपना त्योहार मनाते थे. लेकिन इस प्रतिबंध के चलते फुटकर पटाखा विक्रेताओं की दिवाली भी बेरंग हो गई है.
पटाखों पर प्रतिबंध के कारण प्रदेश में लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं. परिजन बच्चों को बाजार में पटाखों के वजाए खलाने और सजावटी सामान दिलाकर बहलाते नजर आ रहे हैं. सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी. यदि कोई भी पटाखा विक्रेता बिक्री करता हुआ पाया गया, तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पूरे साल पटाखों का व्यापार हुआ ठप