करौली.जिले केजिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करने के लिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच उपरान्त ठहराने और 15 दिनों तक क्वारंटाइन में रखने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 34 ए के तहत विभिन्न भवनों का अधिग्रहण किया है.
जिला कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र करौली के स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल प्राथमिक खण्ड रणगॅवा ताल, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास रणगवां ताल के पास, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रणगवां ताल को, उपखण्ड क्षेत्र हिण्डौन के शहीद सोहनसिंह राउमावि महू इब्राहिम पुर, राउप्रावि नं 1 सूरौठ, राउमावि हिण्डौन बाहरी भाग को, उपखण्ड क्षेत्र सपोटरा में रावाउप्रावि हाडौती, राउप्रावि रामठरा, राउप्रावि आडाडूगर, राउप्रावि धूलवास पर बेड क्षमता के साथ अधिग्रहण किया है.
इसके अलावा राउप्रावि औठच, उपखण्ड क्षेत्र टोडाभीम में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय प्राइमरी विंग, राउप्रा संस्कृत विद्यालय को, उपखण्ड क्षेत्र मंडरायल में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास को, उपखण्ड क्षेत्र नादौती के देवनारायण छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास एवं शारदा छात्रावास का भिन्न-भिन्न बेड क्षमता के साथ अधिग्रहण किया है.