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भामाशाह कार्डधारी से वसूले 17 हजार रुपये, अस्पताल संचालक व अफसरों पर मिलीभगत का आरोप

करौली में एक भामाशाह कार्डधारी से एक अस्पताल ने अवैध रूप से 17 हजार रुपये वसूल लिए. वहीं, शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद पीड़ित ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.

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भामाशाह कार्डधारी से अवैध वसूली

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Published : Jun 19, 2020, 3:58 PM IST

हिंडौन सिटी (करौली).केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं में उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से आमजन से लूटखसोट का करौली जिले में खुला खेल चल रहा है. ऐसा ही एक बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है. भामाशाह कार्डधारी से एक निजी हॉस्पिटल संचालक ने अवैध रूप से 17 हजार रुपये वसूल लिए. साथ ही पीड़ित के शिकायत करने पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई.

भामाशाह कार्डधारी से अवैध वसूली

अवैध वसूली को लेकर पीड़ित ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने जांच में शिकायत को सही पाया. वहीं, चिकित्सा अधिकारियों ने दोषी हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की. साथ ही उन्होंने भामाशाह योजना से संबंधित मान्यता तत्काल समाप्त करने के बजाय हॉस्पिटल संचालक को मात्र यह आदेश दे दिए कि पीड़ित को 17 हजार रुपए वापस कर दिए जाए. फिलहाल, इस आदेश को मिलीभगत मानते हुए पीड़ित ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दोषी के खिलाफ कठोर कानूनी व विभागीय कार्रवाई की मांग की है.

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बता दें कि चिनायटा निवासी रविंद्र पुत्र देशराज ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की थी कि उसकी पत्नी रेणु का प्रसव 4 अप्रैल 2020 को हिंडौन के एक निजी हॉस्पिटल में हुआ था. उस दौरान हॉस्पिटल संचालक से भामाशाह योजना का लाभ दिए जाने का निवेदन किया तो हॉस्पिटल संचालक और अन्य कार्मिकों ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि हॉस्पिटल में भामाशाह योजना स्वीकृत नहीं है.

शिकायत में भामाशाह योजना का कार्ड, आधार कार्ड और बिल भी प्रेषित...

रविन्द्र ने बताया कि उसने हॉस्पिटल संचालक को भामाशाह योजना का कार्ड भी दिया, लेकिन उसे संचालक ने स्वीकार नहीं किया. शिकायत में बताया गया कि 4 अप्रैल को उसकी पत्नी को प्रसव होने के बाद 7 अप्रैल को छुट्टी दे दी गई और उससे 17 हजार रुपये लिए गए. इस संबंध में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर की गई शिकायत में भामाशाह योजना का कार्ड, आधार कार्ड और वसूल किए गए 17 हजार रुपए का बिल भी प्रेषित किया गया है. राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर करौली के उपमुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की.

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जिसमें शिकायत को सही पाया गया. इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार मीणा ने हॉस्पिटल के संचालक रघुवीर सिंह डागुर को एक पत्र क्रमांक सीबी-2020/108 दिनांक 10 जून 2020 जारी किया. जिसमें निर्देश दिए हैं कि वे शिकायत प्रमाणित होने के बाद शिकायतकर्ता को ली गई समस्त राशि तत्काल वापस लौटा दें और इससे अवगत कराएं.

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने बनाया राजीनामे के लिए दबाव...

पीड़ित ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर शिकायत करने के बाद उसे हिंडौन के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बयान देने के लिए बुलाया गया, जहां ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम सिंहल ने राजीनामे के लिए दबाव बनाया. लेकिन उसने राजीनामे से साफ मना कर दिया. इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य लोग भी राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं.

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ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्याम सिंघल ने बताया कि हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वीकृत होने के बाद भी 17 हजार रुपए अवैध रूप से वसूल किए जाने की शिकायत मिली थी. जिसकी जांच में पुष्टि हुई है. फिलहाल, हॉस्पिटल संचालक को निर्देश दिए हैं कि वे 17 हजार रुपये शिकायतकर्ता को वापस लौटा दें. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.

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