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Published : Jan 20, 2021, 2:20 PM IST

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करौली: अनियमितता पाए जाने पर मानदेय सेवा से अलग की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

करौली में महिला बाल विकास विभाग ने पोषाहार में अनिमियता मिलने और कार्य में लापरवाही बरतने पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रभाती लाल जाट ने बताया कि 8 जनवरी को हिण्डौन परियोजना के कोटरी परिक्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र मीना दांत का पुरा में औचक निरीक्षण के दौरान पोषाहार वितरण में अनियमितता पायी गई थी.

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करौली में मानदेय सेवा से अलग की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

करौली.जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषाहार में अनिमियता मिलने और कार्य में लापरवाही बरतने पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की है. महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रभाती लाल जाट ने बताया कि पोषाहार वितरण एवं रिकार्ड में अनियमितता पाए जाने पर आंगनबाड़ी केन्द्र मीना दांत का पुरा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की गई है.

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उपनिदेशक प्रभाती लाल जाट ने बताया कि 8 जनवरी को हिण्डौन परियोजना के कोटरी परिक्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र मीना दांत का पुरा में औचक निरीक्षण के दौरान पोषाहार वितरण में अनियमितता पायी गई. इसमें मौके पर 128 किलो दाल, 280 किलो गेहूं एवं चावल 130 किलो आंगनबाड़ी केन्द्र पर पाए गए, जबकि महिला पर्यवेक्षक द्वारा पोषाहार शत-प्रतिशत वितरण की रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी हिण्डौन को गलत दी गई थी.

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उपनिदेशक प्रभाती लाल जाट के मुताबिक मौके पर ही लाभार्थियों को लिखित में पोषाहार वितरण नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने, आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा लाभार्थियों को मारने-पीटने की धमकी देने, पोषाहार वितरण रिकार्ड में अनियमितता, राशन डीलर से प्राप्त पोषाहार सामग्री के चालान की प्रति नहीं मिलने और दाल के दो कट्टे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पर रखने संबंधी अनियमितता पाए जाने पर आंगनबाडी कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. इसका संतोषजनक जबाब प्राप्त नहीं होने पर विभागीय कारवाई करते हुए आंगनबाडी कार्यकर्ता लक्ष्मी देवी को तुरन्त प्रभाव से मानदेय सेवा से पृथक किया गया है. सेवा से पृथक मानदेयकर्मी एक माह की अवधि में अपनी प्रथम अपील मानदेय सेवा से पृथक की तिथि से एक माह की अवधि मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली और प्रथम अपील की निस्तारण तिथि के एक माह में द्वितीय अपील जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति को प्रस्तुत कर सकती हैं.

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