भोपालगढ़ (जोधपुर). कोरोना वायरस की रोकथाम और उससे बचाव के लिए सरकार लगातार लोगों से मुंह पर मास्क पहनने की अपील करती आ रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग सरकार की इस अपील को हल्के में लेते नजर आते हैं. जिसके बाद भोपालगढ़ उपखंड प्रशासन की ओर से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है.
उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार सोमवार से लागू किए गए मॉडिफाइल लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई बिना मास्क पहने भोपालगढ़ क्षेत्र में घूमता नजर आया तो उसे एक साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी. उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. उपखंड अधिकारी ने इस संबंध में पुलिस के थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं.
इसलिए बना आपदा प्रबंधन-
कानून आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर 2005 में लागू किया गया था. ये एक राष्ट्रीय कानून है, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, ताकि किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके. गौरतलब है कि कोरोना संकट के तहत लॉकडाउन किए जाने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील करते आ रहे हैं.
जाखड़ और पुलिस ने पहनाएं मास्क-
भोपालगढ़ बस स्टैंड पर बिना मास्क पहनकर कोई भी व्यक्ति आया तो भोपालगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी राजेंद्र खदाव और भोपालगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ की अगुवाई में 250 लोगों को मास्क पहनाते हुए हमेशा घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने का आह्वान किया.भोपालगढ़ (जोधपुर). कोरोना वायरस की रोकथाम और उससे बचाव के लिए सरकार लगातार लोगों से मुंह पर मास्क पहनने की अपील करती आ रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग सरकार की इस अपील को हल्के में लेते नजर आते हैं. जिसके बाद भोपालगढ़ उपखंड प्रशासन की ओर से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है.