जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला कलेक्टर राजसमंद को निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए अभ्यावेदन पर निष्पक्ष जांच कर आदेश पारित करने को कहा है. वहीं याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी गई है कि यदि कोई प्रतिकूल आदेश जिला कलेक्टर की ओर से पारित किया जाता है तो दोबारा न्यायालय में आ सकते हैं.
वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ के समक्ष राजसमंद के रहने वाले नारायण लाल ने जनहित याचिका पेश की थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश के भारद्वाज ने बताया कि ग्राम दरिबा और ग्राम पंचायत मेहंदुरिया व राजपुरा में कृषि भूमि और आबादी भूमि पर खतरनाक गैसों, कार्बन व रसायनों को छोडा जा रहा है जो कि आमजन के साथ सभी के लिए हानिकारक है.