राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला, हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, 11 मार्च मिली अगली तारीख

संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी गबन के मामले में घिरे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में अब 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

11 मार्च मिली अगली तारीख
11 मार्च मिली अगली तारीख

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 8, 2024, 10:24 PM IST

जोधपुर. संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी गबन मामले में आरोपों से घिरे केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की है.

11 मार्च को होगी सुनवाई :जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ के समक्ष केन्द्रीय मंत्री शेखावत सहित अन्य याचिकाएं सूचीबद्ध थी, लेकिन कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो पाई. सरकार की ओर से एसओजी की नई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन अब 11 मार्च को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश होगी. गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही.

इसे भी पढ़ें-Special : संजीवनी के निवेशक बोले- CMD कहते थे, 'शेखावत हमारे साथ, नहीं डूबेगा पैसा'

आरोप पत्र पेश करने पर रोक : कोर्ट ने 24 नवम्बर 2023 को अंतरिम राहत देते हुए बिना कोर्ट अनुमति के आरोप पत्र पेश करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही पूर्व के आदेश अनुसार बिना अनुमति के गिरफ्तार भी नही करेगी. कोर्ट ने जांच एजेंसी एसओजी को स्वतंत्रता दी थी कि वो गवाहों एवं संदिग्धों को बुला सकती है, लेकिन केन्द्रीय मंत्री सांसद हैं, ऐसे में उनकी कई प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं. ऐसे में उनको बुलाना हो तो उस तारीख से 20 दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाए.

याचिकाकर्ता केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र बिना कोर्ट अनुमति के पेश नहीं करें. कोर्ट ने एसओजी को भी स्वतंत्रता दी है कि इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है, जांच जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि एसओजी जांच करने के लिए स्वतंत्र है और वो गवाहों के साथ संदिग्धों के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर सकता है. एसओजी गवाहों के साथ संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस दे सकती है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details