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सुप्रीम कोर्ट ने विकास पंवार हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत की खारिज, सरेंडर करने के आदेश - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के मंडोर नयापुरा में विकास (Vikas Panwar murder case) पंवार की हत्या के तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है.

Supreme Court rejects bail,  rejects bail of three accused
सुप्रीम कोर्ट ने विकास पंवार हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत की खारिज.

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Published : Jul 26, 2023, 10:28 PM IST

जोधपुर.सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के मंडोर नयापुरा में हिस्ट्रीशीटर विकास पंवार हत्या के तीन आरोपियों को दी गई जमानत को खारिज करते हुए दो सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश जारी किए हैं. हिस्ट्रीशीटर मृतक विकास पंवार के भाई ने राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आरोपी विकास विश्नोई, बुधाराम व राजेन्द्र विश्नोई को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

अपीलकर्ता रोहित विश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसके भाई विकास पंवार निरमा नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था. निरमा के पति श्रवण जानी सहित उसके परिजन विकास पंवार को धमकी दे रहे थे. इसके चलते वह नयापुरा मंडोर में रहने लगा. आरोपियों ने रेकी करते हुए 17 मई 2020 को दिनदहाड़े गोली मारकर विकास पंवार की हत्या कर दी.

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पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में दो अलग अलग आदेश 14 फरवरी 2022 और 02 फरवरी 2023 को पारित करते हुए तीन आरोपियों को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने अपील पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से पारित दोनो आदेश को अपास्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट का निर्णय उचित नही था. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं.

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