जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने राबर्ट वाड्रा मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलपी) के लाइबलिटी पार्टनर राबर्ट वाड्रा और मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को अगले आदेश तक आगे बढ़ाते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया है.
वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक...स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने राबर्ट वाड्रा मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलपी) के लाइबलिटी पार्टनर राबर्ट वाड्रा और मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को अगले आदेश तक आगे बढ़ाते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया है.
बता दें कि अब इस मामले के अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. साथ ही गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक का आदेश भी जारी रहेगा. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से समय की मांग की गई. इस पर कोर्ट ने आगामी 12 अप्रैल तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है. लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से पूर्व में गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.
गौरतलब हो कि पूर्व में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राबर्ट वाड्रा और मोरिन वाड्रा को राहत देने से इंकार करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. वहीं केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया था कि लिमिटेड लाइबलिटी पार्टनर राबर्ट वाड्रा और मोरिन वाड्रा स्काई लाइट कम्पनी के पार्टनर हैं, जिनसे पूछताछ करना ईडी के लिए आवश्यक है.
इसके तहत मनी लॉडरिंग में प्रारम्भिक जांच हो रही है. इस पर कोर्ट ने दोनों पार्टनर को ईडी के सामने पेश होने के आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. दोनों ही पार्टनर राबर्ट वाड्रा और मोरिन वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए थे और पूछताछ में सहयोग किया था. यह पूरा मामला कोलायात बीकानेर में जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है.