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याचिका के अधीन रहेगी स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की नियुक्तियां, RPSC ने जवाब के लिए मांगा समय - Rajasthan High Court News

आरपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के हिन्दी विषय और अन्य विषयों के विवादित प्रश्नों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन है. हिन्दी और अन्य विषयों के विवादित प्रश्नों को लेकर आरपीएससी ने जवाब के लिए समय मांगा.

School lecturer recruitment 2018 ,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Feb 12, 2021, 10:55 PM IST

जोधपुर. आरपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के हिन्दी विषय और अन्य विषयों के विवादित प्रश्नों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन है. न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने पूर्व में नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब किया था.

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरपीएससी और राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय चाहा है, जिस पर न्यायालय ने 1 मार्च तक का जवाब के लिए समय दिया है. वहीं, न्यायालय ने यह भी आदेश पारित किया है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 याचिका के अधीन रहेगी. याचिकाकर्ता भागीरथ की ओर से डॉ. जावेद खान मोयल और रमेश कुमार विश्नोई ने न्यायालय को बताया कि स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की काउंसलिंग प्रकियाधीन है, जो 18/02/2021 तक चलेगी.

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उन्होंने न्यायालय से कुल 10 प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए कुल 4 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे जाने और कुल 6 प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए विशेषज्ञों से जांच करवाने के बाद ही परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई. न्यायालय ने निर्देश दिए है कि नियुक्ति याचिकाओं के अधीन रहेगी.

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