जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को (Motor Vehicle Accident Claims Tribunal) निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह में हलफनामा और तालिका पेश कर बताएं कि राज्य में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरणों में सभी श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं. कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से यह भी बताएं कि इन पदों की संख्या कितनी है और रिक्त पदों को सरकार कब तक भर देगी. मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने जिला अभिभाषक संघ बांसवाड़ा की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए.
याचिकाकर्ता संघ की ओर से अधिवक्ता रणजीत जोशी और अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि वर्ष 2016 में संघ के पत्र पर कोर्ट ने जनहित याचिका दायर कर नोटिस जारी किए थे, लेकिन छह साल बाद भी सिर्फ स्टेनोग्राफर और लेखाधिकारी ही नियुक्त किए गए हैं लेकिन वे भी सभी जगह पूर्ण रूप से नहीं भरे गए हैं. उन्होंने कहा कि अन्य श्रेणी के खाली पदों को भरने के वास्ते सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.